UP Niwas Praman Patra:- राज्य सरकार द्वारा अपने राज्य में रहने वाले नागरिकों को डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी किया जाता है, जिसके माध्यम से उस नागरिक के स्थायी निवास का पता लगाया जाता है। निवास प्रमाण पत्र एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। किसी भी सरकारी नौकरी के लिए, कार्यक्रमों का लाभ पाने के लिए, स्कूल, कॉलेज आदि के लिए छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है।
UP Niwas Praman Patra ऑफलाइन बनवाने के लिए पहले लोगों को ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ते थे जिसमें काफी समय लगता था लेकिन अब उत्तर प्रदेश सरकार ने निवास प्रमाण पत्र ऑनलाइन करने की अनुमति दे दी है।
यूपी डोमिसाइल/निवास प्रमाण पत्र अब घर बैठे ऑनलाइन बनाया जा सकता है, जिससे आपका समय और पैसा दोनों बचेगा।
अगर आप भी उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और UP Niwas Praman Patra के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आपको यह लेख आगे अंत तक जरूर पढ़ना चाहिए। क्योंकि आज हम आपको इस लेख के माध्यम से UP Niwas Praman Patra के बारे में पूरी जानकारी प्रदान करेंगे।
UP Niwas Praman Patra 2024
UP Niwas Praman Patra एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इस पर व्यक्ति का उस क्षेत्र में मूल निवास निर्धारित होता है। साथ ही इस सर्टिफिकेट के जरिए यह भी प्रमाणित होता है कि उम्मीदवार भारत के किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का रहने वाला है। निवास प्रमाण पत्र राज्य सरकार के ट्रेजरी विभाग द्वारा जारी किया जाता है।
सरकार द्वारा प्रदत्त सभी कार्यक्रमों एवं सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए UP Niwas Praman Patra की आवश्यकता होती है।
इसके अलावा, विभिन्न सेवाओं को पूरा करने के लिए, चाहे आधिकारिक हो या अनौपचारिक, निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। जब वे किसी स्कूल या कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो उसके लिए भी सर्टिफिकेट मांगते हैं।
इसी प्रकार, अध्ययन या कार्य के लिए छात्रवृत्ति स्थापित करते समय निवास प्रमाण पत्र का भी उपयोग किया जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के नागरिकों को ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करने के लिए ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल लॉन्च किया गया है।
इस पोर्टल के माध्यम से, आप न केवल UP Niwas Praman Patra बना सकते हैं बल्कि विभिन्न सेवाओं तक भी पहुँच प्राप्त कर सकते हैं। ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से आप कर सकते हैं
UP Niwas Praman Patra के बारे में जानकारी
आर्टिकल का नाम | UP Niwas Praman Patra |
लाभार्थी | राज्य के नागरिक |
उद्देश्य | ऑनलाइन निवास प्रमाण पत्र की सुविधा उपलब्ध करना |
राज्य | उत्तर प्रदेश |
साल | 2024 |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | https://edistrict.up.gov.in/ |
UP Domicile Certificate के लाभ
- UP Niwas Praman Patra का उपयोग सरकार द्वारा प्रशासित कार्यक्रमों का लाभ उठाने के लिए किया जाता है।
- अगर आप स्कूल या कॉलेज जाना चाहते हैं तो निवास प्रमाण पत्र लेना जरूरी है।
- किसी भी आधिकारिक या अनौपचारिक लेनदेन के लिए अधिभोग प्रमाणपत्र की आवश्यकता होती है।
- UP Niwas Praman Patra का उपयोग छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए भी किया जाता है।
- जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र आदि बनाने के लिए भी निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है।
आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- वोटर आईडी कार्ड
- जन्म प्रमाण पत्र
- स्वघोषणा प्रमाण पत्र
- 10वीं 12वीं की मार्कशीट
- ड्राइविंग लाइसेंस
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
UP Niwas Praman Patra के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
- सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश ई-डिस्ट्रिक्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा।
- UP Niwas Praman Patra वेबसाइट के होम पेज पर आपको सिटीजन लॉगइन (ई साथी) विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- फिर आपके सामने एक और पेज खुलेगा।
- पंजीकरण के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपके सामने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा।
- UP Niwas Praman Patra का विवरण: आपको यहां पूछी गई सभी जानकारी ध्यानपूर्वक भरनी होगी।
- सभी विवरण दर्ज करने के बाद आपको नीचे दिए गए कैप्चा कोड को दर्ज करना होगा और सेव विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपको एक यूजर आईडी और पासवर्ड मिलेगा जो आपके मोबाइल नंबर पर ईमेल आईडी के जरिए पहुंच जाएगा।
- अब लॉग इन करने के लिए आपको यूजर आईडी, पासवर्ड और कैप्चा कोड दर्ज करना होगा और सबमिट विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपके सामने एक और पेज खुल जाएगा।
- नये पेज पर आपको आवेदन पत्र भरने के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- नये पेज पर आपको आवेदन पत्र भरने का विकल्प बनाना होगा।
- फिर आपको आवेदन पत्र में पूछी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारी ध्यानपूर्वक लिखनी होगी।
- उसके बाद, आपको आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करने होंगे और एंटर विकल्प दबाना होगा। अ
- ब अगले पेज पर आपको सभी विवरण दिखाई देंगे जिसमें से आपको सेवा शुल्क भुगतान विकल्प पर क्लिक करके आवेदन शुल्क सत्यापित और जमा करना होगा।
- एक बार भुगतान हो जाने के बाद, आपके निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया ऑनलाइन पूरी हो जाएगी।
- आप चाहें तो इसका प्रिंटआउट लेकर भविष्य के लिए सेव कर सकते हैं.
सिटीजन लॉगिन कैसे करें?
- सिटीजन लॉगइन करने के लिए सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जायेगा।
- होम पेज पर आपको सिटीजन लॉगइन (ई साथी) विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा।
- फिर आपको इस पृष्ठ तक पहुंचने के लिए मांगी गई जानकारी दर्ज करनी होगी।
- जैसे ही यूजरनेम, पासवर्ड/ओटीपी और कैप्चा कोड दर्ज करें।
- इसके बाद आपको सबमिट विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इस प्रकार आपकी नागरिक लॉगिन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
UP Niwas Praman Patra कैसे डाउनलोड करें?
- सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश ई डिस्ट्रिक्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा।
- वेबसाइट के होम पेज पर आपको सर्विसेज के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा।
- इसके बाद आपको नए पेज पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट विवरण के लिए यहां क्लिक करें विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने निवास प्रमाण पत्र का फॉर्म खुल जाएगा।
- उसके बाद आप आसानी से निवास प्रमाण पत्र डाउनलोड कर सकते हैं।
UP Domicile/ Residence Certificate सत्यापन करने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको ई-डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा।
- होम पेज पर आपको प्रमाणपत्र सत्यापन का विकल्प दिखाई देगा आपको उस पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद नये पेज पर आपको एप्लीकेशन नंबर और सर्टिफिकेट आईडी दर्ज करना होगा.
- अब आपको सर्च ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- इस पर क्लिक करते ही आप अपना सर्टिफिकेट वेरिफाई कर सकते हैं।
UP Niwas Praman Patra के लिए ऑफलाइन आवेदन कैसे करें?
- ऑफलाइन निवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आपको सबसे पहले किसी जन सुविधा केंद्र, नगर पालिका या सीएससी केंद्र पर जाना होगा।
- वहां पहुंचने पर, आपको निवास प्रमाण पत्र के लिए एक आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा।
- एक बार जब आप आवेदन पत्र प्राप्त कर लें तो आपको उसमें पूछी गई जानकारी भरनी होगी।
- एक बार जब आप सभी विवरण भर लेते हैं, तो आपको आवश्यक दस्तावेज संलग्न करने होंगे।
- फिर आपको कार्यालय में जाकर यह आवेदन पत्र जमा करना होगा।
- इसके बाद आपके दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा. प्रक्रिया पूरी होने पर निवास प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाएगा।
- 30 दिनों के बाद आपका निवास प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाएगा।
- आप अपना निवास प्रमाण पत्र नजदीकी कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं।
Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana
Mukhyamantri Udyami Mitra Yojana
Mukhyamantri Nirashrit Besahara Govansh Sahbhagita Yojana
FaQ About UP Niwas Praman Patra
उत्तर प्रदेश में निवास प्रमाण पत्र कैसे बनता है?
आवेदक का आधार कार्ड – जिस आवेदक का निवास प्रमाण पत्र बनवाना है तो उसके लिए आवेदक का आधार कार्ड भी लगाना जरुरी है।
पहचान पत्र – इसके अलावा आवेदक का खुद का पहचान पत्र जैसे वोटर आईडी और ड्राइविंग लाइसेंस इत्यादि में से एक जरुरी है।
निवास प्रमाण पत्र में क्या लिखा जाता है?
आप उस ग्राम समाज के सदस्य हैं।
उत्तर प्रदेश निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आधिकारिक वेबसाइट क्या है?
https://edistrict.up.gov.in/edistrictup
यूपी का निवास प्रमाण पत्र कौन जारी करता है?
राज्य सरकार
UP Niwas Praman Patra बनने में कितना समय लगता है?
30 दिन
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