Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ द्वारा शुरू की जा रही है। इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार राज्य के उन किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करेगी जो किसी दुर्घटना का शिकार हो गए हैं।
Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana के तहत यदि राज्य के किसी किसान की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो सरकार उसके परिवार को 5 लाख रुपये तक का भुगतान करेगी। ) और अधिकतम 2 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करें जो 60 प्रतिशत से अधिक विकलांगता के लिए प्रदान की जाती है।
Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana 2023
उत्तर प्रदेश में किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए मंगलवार, 21 फरवरी को लखनऊ में आयोजित कैबिनेट बैठक में इस योजना को मंजूरी दी गई। यह प्रक्रिया जिला न्यायाधीशों के माध्यम से की जाएगी।
Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana 2023 के तहत उन किसानों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा जो 14 सितंबर 2019 के बाद किसी दुर्घटना का शिकार हुए हैं। इस योजना का लाभ उत्तर प्रदेश के 2 लाख किसानों को दिया जाएगा। आज हम आपको इस योजना के बारे में सारी जानकारी प्रदान करने के लिए इस लेख का उपयोग करने जा रहे हैं।
Details of Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana 2023
योजना का नाम | Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana |
इनके द्वारा शुरू की गयी | मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ जी |
उद्देश्य | राज्य के किसानो को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना |
ऑफिसियल वेबसाइट | bor.up.nic.in |
मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना का उद्देश्य
जैसा कि आप जानते हैं कि कृषि किसानों की आजीविका है। यदि किसान दुर्घटनाओं में मर जाते हैं या किसान दुर्घटनाओं में अपना सब कुछ खो देते हैं, तो उनके परिवार की आजीविका के लिए इस समस्या का समाधान करने का कोई रास्ता नहीं है।
राज्य सरकार ने इस योजना को इस मुख्यमंत्री के अधीन छोड़ने का निर्णय लिया है। कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत किसी किसान की आकस्मिक मृत्यु होने पर उत्तर प्रदेश सरकार उसके परिवार को 5 लाख रुपये तक का मुआवजा प्रदान करेगी।
इस योजना में देश के सभी किसानों को शामिल किया जाएगा। Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana के तहत आकस्मिक मृत्यु/विकलांगता से पीड़ित सभी किसानों को मुआवजा प्रदान किया जाएगा।
Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana में कौन कौन सी दुर्घटना शामिल है
- आग लगने, बाढ़, बिजली गिरने, करंट लगने
- सर्पदंश , जीव-जंतु व जानवर के काटने, मारने व आक्रमण से
- हत्या ,आतंकवादी हमला ,लूट , डकैती , मारपीट में हुई वाली दुर्घटना
- समुद्र, नदी, झील, तालाब, पोखर व कुएं में डूबने से
- रेल ,सड़क और हवाई यात्रा के दौरान होने वाली दुर्घटना
- आंधी-तूफान, वृक्ष से गिरने, दबने व मकान गिरने
- आकाश से बिजली गिरने , आग लगने , बाढ़ आदि में होने वाली दुर्घटना
- सीवर चैंबर में गिरना
Krishak Durghatna Kalyan Yojana 2023 में दी जाने वाली सहायता धनराशि
- दो हाथ या दो पैर या दोनों आंखों की हानि – 100 प्रतिशत वित्तीय सहायता।
- एक हाथ या पैर की हानि – 100 प्रतिशत वित्तीय सहायता।
- एक आंख, एक पैर या एक पैर की हानि – 50 प्रतिशत। यदि ऐसा होता है आकस्मिक मृत्यु या पूर्ण विकलांगता शारीरिक विकलांगता – 100% स्थायी विकलांगता 50% से अधिक लेकिन 100% से कम – 50% स्थायी विकलांगता 25% से अधिक लेकिन 50% से कम – 25%।
Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana की पात्रता
- इस योजना का लाभ उन किसानों को दिया जाएगा जो उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी बन जाएंगे।
- इस योजना के तहत वे किसान पात्र माने जायेंगे जिनकी उम्र 18 से 70 वर्ष के बीच है।
- राज्य खतौनी में पंजीकृत लेखाकार/संयुक्त लेखा परीक्षक, जो दुर्घटनावश मृत या विकलांग होंगे, उनके माता-पिता, पति, पत्नी, बेटा, बेटी, ससुर, पोता, उनकी आजीविका का मुख्य स्रोत पंजीकृत कृषि भूमि है खाताधारक/सह खाताधारक यदि प्रवास करता है, तो वह इस योजना के तहत पात्र होगा।
- इसके अलावा वे किसान जिनके पास अपनी जमीन नहीं है और वे बटाई या पट्टे के आधार पर खेती करते हैं और उनके आश्रित भी कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के लाभ के हकदार होंगे।
महत्वपूर्ण दस्तावेज
- खतौनी की प्रमाणित प्रति
- रजिस्टर्ड निजी पट्टेदार हेतु प्रस्तर् 3(क) के अनुसार पट्टे की प्रमाणित प्रति
- बटाईदार हेतुप्रस्तर् 3(ख) के अनुसार कोई एक प्रमाण पत्र
- आयु का प्रमाण
- निवास का प्रमाण
- पोस्टमार्टम रिपोर्ट अथवा जहां पर पोस्टमार्टम संभव नहीं है वहां पर पंचनामा
- मृत्यु प्रमाण पत्र
- दिव्यांग का की स्थिति में मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र
- उत्तराधिकार प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक की छायाप्रति
- मोबाइल नंबर
- आधार कार्ड
Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको यहां दिया गया फॉर्म डाउनलोड करना होगा।
- कृषक दुर्घटना कल्याण योजना – इसके बाद आपको इस फॉर्म में पूछी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारी जैसे नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, पता, तिथि, पुलिस स्टेशन, तहसील, जिला, दुर्घटना का कारण आदि भरना होगा।
- अब आपको इस फॉर्म के साथ सभी जरूरी दस्तावेज संलग्न करने होंगे।
- इसके बाद आपको इस फॉर्म को संबंधित तहसील में जमा करना होगा।
- आवेदन पत्र दुर्घटना के डेढ़ माह के भीतर पूरा करना अनिवार्य है।
- अपरिहार्य परिस्थितियों में जिला न्यायाधीश आवेदन दाखिल करने की समय सीमा 1 माह तक बढ़ा सकते हैं।
- इस प्रकार आप मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं।
Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana के अंतर्गत ऑफलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया
- सबसे पहले किसानों को जिला कलेक्टर से संपर्क करना होगा.
- अब किसान को वहां से आवेदन प्राप्त करना होगा।
- किसान को आवेदन पत्र में मांगी गई सभी जानकारी अवश्य अंकित करनी होगी।
- इसके बाद सभी जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे.
- अब किसानों को यह आवेदन पत्र तहसील में जमा करना होगा।
- अधिकारी घटना और उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों की जांच करेंगे।
- मामले की जांच कराकर किसान और उसके परिजनों को आय दिलाई जाएगी।
बजटीय व्यवस्था एवं प्रशासनिक व्यय
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा वर्ष 2021-22 के लिए मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के क्रियान्वयन हेतु 175 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की गई है।
प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान इस योजना के तहत बजट से वित्तीय सहायता का प्रावधान कानून के अनुसार किया जाएगा। इस योजना के क्रियान्वयन हेतु तहसील, जिला एवं ट्रेजरी बोर्ड स्तर पर प्रशासनिक व्यय हेतु धनराशि की आवश्यकता होगी।
उक्त धनराशि का उपयोग कार्यालय व्यय, यात्रा व्यय, प्रशिक्षण के लिए यात्रा आदि के लिए किया जाएगा। प्राप्त बजट धनराशि बजट नियमों के अनुसार जिला न्यायाधीशों को वितरित की जाएगी। यह पैसा सत्यापन के बाद जिला अधिकारियों द्वारा किसानों या उनके उत्तराधिकारियों को दिया जाएगा।
Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana के अंतर्गत पट्टेदार/बटाईदार का चयन
पट्टेदार का चयन – किरायेदार का चयन करने के लिए पंजीकृत पट्टे की प्रमाणित प्रति भेजना अनिवार्य है। इस ड्राइंग के जरिए ही किरायेदार का चयन किया जाएगा।
बटाईदार का चयन – बटाईदार का चयन होने पर नीचे दिए गए दो प्रमाण पत्रों में से कोई एक प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। भूमि मालिक या उसके उत्तराधिकारियों से एक प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाएगा कि मृत या विकलांग व्यक्ति ने फसल वर्ष के दौरान भूमि पर बटाईदारी में कृषि श्रम किया है।
यदि भूमि मालिक मौजूद नहीं है, तो ग्राम प्रधान और जिला लेखा परीक्षक एक प्रमाण पत्र जारी करेंगे जिसमें यह दर्ज किया जाएगा कि मृत या विकलांग व्यक्ति ने फसल वर्ष के दौरान भूमि पर बटाईदारी में कृषि श्रम किया है। इस सर्टिफिकेट पर हस्ताक्षर और सिग्नेचर का होना जरूरी है.
Note: ऊपर उल्लेखित किए गए प्रमाण पत्र केवल कृषि की दुर्घटना से मृत्यु या दिव्यांग होने की दशा में ही सहायता राशि प्रदान करने के लिए मान्य होंगे। यह प्रमाण पत्र किसी अन्य प्रयोजन हेतु या फिर भूमि के स्वामित्व आदि के दावे के लिए मान्य नहीं है। मृत्यु या दिव्यांगता की तिथि मैं आवेदक की आयु 18 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
FaQ Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana
मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना कब शुरू हुई?
21 जनवरी 2020
मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत लाभार्थी की आयु क्या होगी?
आवेदक की आयु 18 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
किसान कल्याण योजना 2023 का पैसा कब आएगा?
30 सितंबर
मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना क्या है?
3 एचपी या अधिक क्षमता के स्थाई पंप कनेक्शन किसानों को दिए जाएंगे
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