Mukhyamantri Ekal Mahila Swarojgar Yojana 2023:- विभिन्न एजेंसियां महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण के लिए विभिन्न योजनाएं चला रही हैं। इसी तरह, उत्तराखंड सरकार ने एकल महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है।
इसलिए देश की महिलाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मुख्य सेवक सदन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना 2023 शुरू करने की घोषणा की है।
इस योजना के माध्यम से उत्तराखंड सरकार महिलाओं को अपना व्यवसाय स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।
Mukhyamantri Ekal Mahila Swarojgar Yojana 2023 के तहत सरकार महिला लाभार्थियों को 50% तक सहायता प्रदान करेगी। जिससे महिलाएं आत्मनिर्भर होकर अपना खुद का व्यवसाय स्थापित कर सकें।
यदि आप Mukhyamantri Ekal Mahila Swarojgar Yojana के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको इस लेख को आगे अंत तक पढ़ना होगा।
Mukhyamantri Ekal Mahila Swarojgar Yojana 2023
उत्तराखंड की मुख्यमंत्री पुष्पा सिंह धामी ने Mukhyamantri Ekal Mahila Swarojgar Yojana शुरू करने की घोषणा की है। इस योजना के तहत राज्य में महिलाओं को 1 लाख रुपये तक की परियोजनाओं के लिए सरकार द्वारा 50 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जाएगी।
महिलाओं को अपना खुद का व्यवसाय स्थापित करने में मदद करना। इस योजना के अंतर्गत देश के सभी भागों की विधवाओं, परित्यक्ता, तलाकशुदा, राजसी तथा अपराध एवं एसिड हमलों से पीड़ित महिलाओं को शामिल किया गया है।
Mukhyamantri Ekal Mahila Swarojgar Yojana का लाभ राज्य की 45 वर्ष की आयु तक की महिलाओं को प्रदान किया जायेगा।
इस योजना के माध्यम से ऐसी महिलाएं जो विधवा या अविवाहित हैं और जिनकी आय कम है, ऐसी महिलाएं इस योजना के तहत अपना खुद का व्यवसाय स्थापित करने के लिए 50 प्रतिशत सहायता प्राप्त कर सकती हैं।
Mukhyamantri Ekal Mahila Swarojgar Yojana के बारे में जानकारी
योजना का नाम | Mukhyamantri Ekal Mahila Swarojgar Yojana |
घोषणा की गई | मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा |
लाभार्थी | राज्य की एकल महिलाएं |
उद्देश्य | महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना |
अनुदान राशि | 50 प्रतिशत |
राज्य | उत्तराखंड |
साल | 2023 |
आवेदन प्रक्रिया | अभी उपलब्ध नहीं |
आधिकारिक वेबसाइट | msy.uk.gov.in |
Uttarakhand Ekal Mahila Swarojgar Yojana का उद्देश्य
उत्तराखंड की मुख्यमंत्री पुष्पा सिंह धामी द्वारा राज्य की महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू करने का मुख्य उद्देश्य राज्य की अविवाहित एकल महिलाओं को अपना व्यवसाय स्थापित करने के लिए धन उपलब्ध कराना है।
ताकि महिलाएं आत्मनिर्भर एवं सशक्त बन सकें। इस योजना के माध्यम से महिलाओं को 1 लाख रुपये तक का व्यवसाय शुरू करने के लिए 50% तक की सहायता मिल सकती है।
मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के माध्यम से राज्य में स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जायेगा। वहीं महिलाओं के जीवन स्तर में भी सुधार आएगा। क्योंकि समाज कल्याण विभाग के मुताबिक देश में अकेली महिलाओं की संख्या करीब 35 लाख है.
अधिकतर महिलाओं की उम्र 45 वर्ष से अधिक होती है ऐसी महिलाओं को किसी दूसरे पर भरोसा नहीं करना चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार प्रधानमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के माध्यम से महिलाओं को वित्तीय लाभ प्रदान करने के लिए यह पहल शुरू कर रही ह|
Uttarakhand Ekal Mahila Swarojgar Yojana के अंतर्गत शामिल व्यवसाय
- कृषि
- बागवानी
- भेड़ बकरी पालन
- कुकुट पालन
- पशुपालन
- मत्स्य पालन
- औघानिकी
- फल व खाघ प्रसंस्करण
- इसके अलावा महिलाओं की मांग और आवश्यकता के आधार पर स्वरोजगार को भी योजना में शामिल किया जाएगा।
Mukhyamantri Ekal Mahila Swarojgar Yojana के लाभ एवं विशेषताएं
- मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के शुभारंभ की घोषणा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की।
- इस योजना के माध्यम से राज्य में एकल महिलाओं को अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
- उत्तराखंड सरकार गरीब महिलाओं को उनके व्यवसाय के लिए 1 लाख रुपये तक 50% सब्सिडी देगी। यह वित्तीय सहायता राशि सीधे महिला लाभार्थी के बैंक खाते में स्थानांतरित की जाएगी।
- इस योजना से देश के सभी वर्गों और जातीय समूहों की महिलाएं लाभ उठा सकती हैं।
- इस पहल के माध्यम से अन्य महिलाओं को भी छोटे व्यवसाय स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
- इस योजना का लाभ उठाकर उत्तराखंड की महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकती हैं।
- प्रधानमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना का लाभ पाकर अब महिलाओं को आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा।
Mukhyamantri Ekal Mahila Swarojgar Yojana के लिए पात्रता
- ख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना कला का लाभ उठाने के लिए आवेदक को उत्तराखंड का मूल निवासी होना चाहिए।
- इस योजना के अंतर्गत केवल राज्य की निवासी महिलाएं ही आवेदन करने की पात्र होंगी।
- महिला आवेदक की न्यूनतम आयु 25 वर्ष और अधिकतम आयु 45 वर्ष होनी चाहिए।
- विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा, पतित और अपराध और एसिड हमले से पीड़ित महिलाएं इस योजना के लिए पात्र होंगी।
- महिला के परिवार की वार्षिक आय 72,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- महिला को किसी भी संगठित मंत्रालय, सरकारी या गैर-सरकारी एजेंसी में काम नहीं करना चाहिए।
- विकलांग व्यक्ति, विधवा जैसी कल्याणकारी योजना से पेंशन प्राप्त करने वाली महिलाएं भी इस योजना के लिए पात्र होंगी।
Mukhyamantri Ekal Mahila Swarojgar Yojana के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड
- बैंक खाता विवरण
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
Mukhyamantri Ekal Mahila Swarojgar Yojana के तहत आवेदन कैसे करें?
अगर आप प्रधानमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के तहत लाभ के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू करने की घोषणा की है।
सरकार ने अभी तक इस योजना को लागू नहीं किया है. इसी प्रकार, इस नीति के तहत अनुरोध हेतु कोई भी जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं कराई गई है। जैसे ही सरकार इस योजना को लागू करेगी. तो हम आपको इस आर्टिकल के माध्यम से जानकारी देंगे. ताकि आप इस योजना के तहत आवेदन कर लाभ उठा सकें।
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Mukhyamantri Ekal Mahila Swarojgar Yojana FaQ?
Mukhyamantri Ekal Mahila Swarojgar Yojana क्या है ?
उत्तराखंड की मुख्यमंत्री पुष्पा सिंह धामी ने मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू करने की घोषणा की है। इस योजना के तहत राज्य में महिलाओं को 1 लाख रुपये तक की परियोजनाओं के लिए सरकार द्वारा 50 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जाएगी।
Uttarakhand Ekal Mahila Swarojgar Yojana का उद्देश्य क्या है ?
मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के माध्यम से राज्य में स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जायेगा। वहीं महिलाओं के जीवन स्तर में भी सुधार आएगा। क्योंकि समाज कल्याण विभाग के मुताबिक देश में अकेली महिलाओं की संख्या करीब 35 लाख है. अधिकतर महिलाओं की उम्र 45 वर्ष से अधिक होती है ऐसी महिलाओं को किसी दूसरे पर भरोसा नहीं करना चाहिए।
Uttarakhand Ekal Mahila Swarojgar Yojana के अंतर्गत शामिल व्यवसाय क्या है ?
कृषि
बागवानी
भेड़ बकरी पालन
कुकुट पालन
पशुपालन
मत्स्य पालन
Mukhyamantri Ekal Mahila Swarojgar Yojana के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या है ?
आधार कार्ड
पैन कार्ड
निवास प्रमाण पत्र
आय प्रमाण पत्र
राशन कार्ड
बैंक खाता विवरण
पासपोर्ट साइज फोटो
Mukhyamantri Ekal Mahila Swarojgar Yojana के लिए पात्रता क्या है ?
ख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना कला का लाभ उठाने के लिए आवेदक को उत्तराखंड का मूल निवासी होना चाहिए।
इस योजना के अंतर्गत केवल राज्य की निवासी महिलाएं ही आवेदन करने की पात्र होंगी।
महिला आवेदक की न्यूनतम आयु 25 वर्ष और अधिकतम आयु 45 वर्ष होनी चाहिए।
विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा, पतित और अपराध और एसिड हमले से पीड़ित महिलाएं इस योजना के लिए पात्र होंगी।
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