MP Rajya Bimari Sahayata Yojana 2024: ऑनलाइन आवेदन, पात्रता, लाभ

MP Rajya Bimari Sahayata Yojana:- कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण लोग समय पर अपना इलाज नहीं करा पाते हैं, जिसके कारण कई बार लोगों की मृत्यु हो जाती है। ऐसे लोगों को चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने MP Rajya Bimari Sahayata Yojana शुरू की है।

इस योजना के माध्यम से राज्य के कम आय वाले बीपीएल परिवारों को चिकित्सा सहायता प्रदान की जाएगी। मध्य प्रदेश राज्य बीमारी सहायता योजना के तहत सरकार बीमारी के लिए 2 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।

इस पर कोई भी गंभीर बीमारी ठीक हो सकती है। यदि आप प्रत्येक सिस्टम के बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं तो आपको इस लेख को अंत तक आगे पढ़ना चाहिए।

MP Rajya Bimari Sahayata Yojana 2024 की पूरी जानकारी

योजना का नामMP Rajya Bimari Sahayata Yojana
शुरू की गईमध्य प्रदेश सरकार द्वारा  
लाभार्थी  सभी बीपीएल कार्ड धारक
उद्देश्य  गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को निशुल्क चिकित्सा उपचार प्रदान करना
वित्तीय सहायता  25 हजार रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक
आवेदन प्रक्रिया  ऑफलाइन/ऑनलाइन  
अधिकारिक वेबसाइट  siaf.mponline.gov.in
साल  2024
राज्य  मध्यप्रदेश

MP Rajya Bimari Sahayata Yojana का उद्देश्य

MP Rajya Bimari Sahayata Yojana 2024: ऑनलाइन आवेदन, पात्रता, लाभ

MP Rajya Bimari Sahayata Yojana को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को गंभीर बीमारी का इलाज कराने हेतु 2 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के माध्यम से ऐसे लोग बिना किसी आर्थिक समस्या के अपना इलाज करा सकेंगे।

जो निजी अस्पतालों में अपना उपचार कराने में असमर्थ है। क्योंकि जिन लोगों के परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती वह समय पर अपना इलाज नहीं करा पाते है। ऐसे लोगों को इस योजना का लाभ प्रदान कर उनको गंभीर बीमारी से छुटकारा मिल सकेगा।  

MP Rajya Bimari Sahayata Yojana के लाभ

  • MP Rajya Bimari Sahayata Yojana के माध्यम से राज्य के गरीब परिवारों को बीमा प्रदान किया जाएगा।
  • इस योजना के माध्यम से सरकार 25000 रुपये से लेकर 2 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।
  • इस योजना पर सरकार कुल 10 करोड़ रुपये खर्च करेगी.
  • इस योजना के तहत परिवार के एक सदस्य को अधिकतम 2 लाख रुपये का अनुदान प्रदान किया जाएगा।
  • यह वित्तीय सहायता राशि राज्य सरकार द्वारा सीधे उन अस्पतालों में पहुंचाई जाएगी जहां मरीजों का इलाज किया जाएगा।
  • इस योजना के तहत 20 बीमारियों को कवर किया जाएगा।
  • MP Rajya Bimari Sahayata Yojana के माध्यम से ऐसे गरीब लोग जो निजी अस्पतालों में महंगा इलाज नहीं करा सकते, वे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
  • इस प्रणाली से गंभीर बीमारियों का भी इलाज किया जा सकता है।

MP Rajya Bimari Sahayata Yojana के लिए पात्रता

  • मध्यप्रदेश राज्य बीमारी सहायता योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक बीपीएल परिवार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करता हो।
  • राज्य या केंद्र सरकार के तहत पहले से किसी भी अन्य योजना का लाभ नहीं प्राप्त कर रहा हो।
  • आवेदन करने वाली परिवार में से किसी की भी सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए।

मध्यप्रदेश राज्य बीमारी सहायता योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • बीपीएल राशन कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो

Madhya Pradesh Rajya Bimari Sahayata Yojana के तहत ऑफलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया

  • सबसे पहले आवेदक को अपने जिले कलेक्टर के कार्यालय जाना होगा।
  • वहां जाकर सार्वजनिक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के नाम पर आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा।
  • आवेदन पत्र प्राप्त करने के बाद आपको मांगी गई सभी आवश्यक जानकारी को दर्ज करना होगा।
  • उसके बाद आपको आवेदन पत्र में मांगे गए आवश्यक दस्तावेजों को आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा।
  • अब आपको यह आवेदन पत्र वहीं जमा कर देना होगा जहां से आप ने इसे प्राप्त किया था।
  • इसके बाद कलेक्टर/ उप डिविजनल मजिस्ट्रेट द्वारा बीपीएल प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र और सिविल सर्जन प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।
  • आपके आवेदन पत्र को बीमारी के नाम के साथ भेजकर सचिव एसआईएस को राशि दे दी जाएगी।
  • उसके बाद उप समिति अनुमोदन के लिए आपके आवेदन पत्र की जांच की जाएगी।
  • जांच संतोषजनक पाए जाने के बाद आपको लाभ प्रदान करने के लिए अंतिम मंजूरी दे दी जाएगी।
  • इस प्रकार आपको इस योजना का लाभ मिल जाएगा। 

मध्य प्रदेश राज्य बीमारी सहायता योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया

  • सबसे पहले आपको मध्य प्रदेश राज्य बीमारी सहायता योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए अधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
मध्य प्रदेश राज्य बीमारी सहायता योजना
  • होम पेज पर आपको आवेदन करें का ऑप्शन दिखाई देगा आपको उस पर क्लिक करना होगा।
  • क्लिक करते ही आपके सामने आवेदन फॉर्म खुल जाएगा।
  • अब आपको आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी आवश्यक जानकारी को ध्यान पूर्वक दर्ज करना होगा।
  • सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको फॉर्म में मांगे गए दस्तावेजों को अपलोड करना होगा।
  • इसके बाद आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • इस प्रकार आप मध्यप्रदेश राज्य बीमारी सहायता योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। 

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सरकार के द्वारा बीमार लोगों को क्या क्या सहायता देती है?

असाध्यबीमारियों से पीड़ित गरीब मरीजों को इलाज के लिए राज्य सरकार 5 लाख रुपए तक अनुदान देगी। देश के सभी राज्यस्तरीय महाविद्यालय/ चिकित्सालय समेत 41 अस्पतालों में इलाज की सुविधा होगी। यह लाभ बीपीएल सलाना 72 हजार रुपए तक अाय वाले मरीजों काे मिलेगा

Madhya Pradesh Rajya Bimari Sahayata Yojana के लिए पात्रता क्या है?

मध्यप्रदेश राज्य बीमारी सहायता योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
आवेदक बीपीएल परिवार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करता हो।
राज्य या केंद्र सरकार के तहत पहले से किसी भी अन्य योजना का लाभ नहीं प्राप्त कर रहा हो।

मध्यप्रदेश राज्य बीमारी सहायता योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या है?

आधार कार्ड
बीपीएल राशन कार्ड
निवास प्रमाण पत्र
मोबाइल नंबर

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