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Haryana Shramik Parivar Pension Yojana 2024 | हरियाणा श्रमिक परिवार पेंशन योजना 2024 ऑनलाइन आवेदन @ saralharyana.gov.in

Haryana Shramik Parivar Pension Yojana:- हरियाणा सरकार द्वारा अपने राज्य कर्मचारियों के लिए विभिन्न योजनाएं शुरू की जा रही हैं। ताकि उन्हें सहायता प्रदान कर सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जा सके। इसी प्रकार, ऐसे राज्य निर्माण श्रमिक बुढ़ापे में अपनी पेंशन पर रहते हैं और जब वे मर जाते हैं, तो उनके परिवार गरीब हो जाते हैं

क्योंकि उनके पास कोई आय नहीं होती है। इन समस्याओं के समाधान के लिए हरियाणा सरकार ने हरियाणा श्रमिक परिवार पेंशन योजना शुरू की है।

इस योजना के तहत श्रम मंत्रालय में पंजीकृत कर्मचारी की मृत्यु पर उसकी पेंशन का आधा हिस्सा उसके जीवनसाथी को पेंशन के रूप में दिया जाएगा। कर्मचारी के परिवार को वित्तीय कठिनाई के बिना जीवन जीने में सक्षम बनाना।

अगर आप Haryana Labour Family Pension Scheme से जुड़ी की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको यह आर्टिकल विस्तार पूर्वक अंत तक पढ़ना होगा।

हरियाणा श्रमिक परिवार पेंशन योजना 2024 के बारे में जानकारी

योजना का नामHaryana Shramik Parivar Pension Yojana
शुरू की गईहरियाणा सरकार द्वारा  
विभाग  श्रम विभाग हरियाणा
लाभार्थी  राज्य के  निर्माण कामगार के पति या पत्नी
उद्देश्यनिर्माण कामगारों के परिवारों को पेंशन प्रदान करना
लाभ  निर्माण कामगार की मृत्यु होने पर उनकी पेंशन का आधा भाग पति पत्नी को प्रदान किया जाएगा।
राज्यहरियाणा  
साल2024
आवेदन प्रक्रियाऑनलाइन  
आधिकारिक वेबसाइट  https://saralharyana.gov.in/

Haryana Shramik Parivar Pension Yojana के लाभ एवं विशेषताएं

Haryana Shramik Parivar Pension Yojana 2024 | हरियाणा श्रमिक परिवार पेंशन योजना 2024 ऑनलाइन आवेदन @ saralharyana.gov.in

Haryana Shramik Parivar Pension Yojana का लाभ हरियाणा भवन एवं अन्य निर्माण कर्मचारी कल्याण बोर्ड के तहत पंजीकृत कर्मचारियों को प्रदान किया जाता है। हरियाणा श्रम विभाग द्वारा पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को वृद्धावस्था पेंशन प्रदान की जाती है। ऐसे में अगर पेंशनभोगी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी आधी पेंशन उसके जीवनसाथी को दी जाती है.

Haryana Shramik Parivar Pension Yojana के तहत आवेदक को 500 रुपये की आधी पेंशन प्रदान की जाती है। यह पेंशन मासिक आधार पर लाभार्थी के बैंक खाते में स्थानांतरित की जाती है। इस योजना का संचालन हरियाणा श्रम विभाग की हरियाणा भवन एवं अन्य निर्माण कर्मचारी समिति द्वारा किया जा रहा है।

इस योजना का लाभ उठाने के लिए लाभार्थी को आवेदन पत्र के साथ जीवनसाथी का मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। हरियाणा कर्मचारी परिवार पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए अंत्योदय सरल पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन जमा किया जा सकता है।

आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • निर्माण कामगार कार्ड
  • पति/पत्नी का मृत्यु प्रमाण पत्र
  • मोबाइल नंबर
  • ईमेल आईडी
  • बैंक खाता विवरण
  • पासपोर्ट साइज फोटो

Haryana Shramik Parivar Pension Yojana के लिए पात्रता

आवेदक हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए। वह हरियाणा भवन एवं अन्य निर्माण कर्मचारी कल्याण बोर्ड में पंजीकृत होना चाहिए। केवल वे लाभार्थी जो हरियाणा भवन एवं निर्माण कर्मचारी कल्याण बोर्ड के तहत जीवनसाथी पेंशन प्रदान कर रहे हैं, पात्र होंगे। योजना के तहत आवेदन करने के लिए आवेदक को 3 साल के लिए बीओसीडब्ल्यू हरियाणा का सदस्य होना चाहिए। राज्य के सभी पंजीकृत पेशेवर इस योजना के लिए पात्र होंगे।

Haryana Shramik Parivar Pension Yojana के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया

  • सबसे पहले आपको हरियाणा सरकार की अंत्योदय सरल पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा।
Haryana Shramik Parivar Pension Yojana
  • वेबसाइट के होम पेज पर आपको New User? Register here के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • क्लिक करते ही आपके सामने रजिस्ट्रेशन पेज खुल जाएगा।
Haryana Shramik Parivar Pension Yojana
  • अब आपको इस पेज पर मांगी गई सभी जानकारी को दर्ज करना।
  • आपको अपना नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासवर्ड दर्ज करना होगा।
  • इसके बाद आपको अपने राज्य का चयन करना होगा।
  • राज्य का चयन करने के बाद आपको दिया गया कैप्चा कोड दर्ज कर Submit के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • पंजीकरण करने के बाद आपको पोर्टल पर लॉगिन करना होगा।
  • लॉगिन करने के लिए आपको अपना मोबाइल नंबर, यूजरनेम और पासवर्ड दर्ज करना होगा।
  • इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा। जहां पर आपको हरियाणा परिवारिक पेंशन योजना को योजनाओं की सूची में से चयन करना होगा।
  • इसके बाद आपके सामने योजना का आवेदन फॉर्म खुल जाएगा।
  • अब आपको आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी आवश्यक जानकारी को ध्यानपूर्वक दर्ज करना होगा।
  • सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आप मांगे गए जरूरी दस्तावेजों को अपलोड कर Submit के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • आपके आवेदन की संबंधित अधिकारी द्वारा जांच की जाएगी।
  • इसके बाद आवेदक के दिए गए बैंक खाते में पेंशन प्रदान की जाएगी। 

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FaQ

Haryana Shramik Parivar Pension Yojana का उद्देश्य क्या है?

इस योजना का मुख्य उद्देश्य श्रमिक के परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

Haryana Shramik Parivar Pension Yojana के लिए पात्रता क्या है?

आवेदक हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए। वह हरियाणा भवन एवं अन्य निर्माण कर्मचारी कल्याण बोर्ड में पंजीकृत होना चाहिए। केवल वे लाभार्थी जो हरियाणा भवन एवं निर्माण कर्मचारी कल्याण बोर्ड के तहत जीवनसाथी पेंशन प्रदान कर रहे हैं, पात्र होंगे।

Haryana Labour Family Pension Scheme के तहत लाभार्थी को कितने रुपए की पेंशन दी जाती है?

हर महीने 500 रुपए की पेंशन राशि

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