हरियाणा रोडवेज हैवी ड्राइविंग लाइसेंस:- जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वाहन चलाना आना चाहिए क्योंकि अब ड्राइविंग लाइसेंस अनिवार्य माना जाता है, यदि कोई दो या चार पहिया वाहन चलाता है
तो उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। जिस तरह लोगों को कार, बस, बाइक आदि के लिए लाइसेंस मिलता है, उसी तरह हरियाणा सरकार भी हाईवे पर चलने वाले वाहनों के लिए रोडवेज हैवी ड्राइविंग लाइसेंस जारी करती है।
लेकिन अगर आप एक बेहतरीन कार चलाना चाहते हैं तो इसके लिए भी आपको हेवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस लेना जरूरी है। हेवी मोटर वाहन ड्राइविंग लाइसेंस का उपयोग बस, ट्रक, मालवाहक टेम्पो आदि के लिए किया जाता है। यदि आप हरियाणा राज्य के रोडवेज और परिवहन विभाग में ड्राइवर हैं तो आपके पास एचएमवी श्रेणी का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए।
आज हम आपको इस आर्टिकल के माध्यम से हरियाणा रोडवेज हैवी लाइसेंस से संबंधित संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराएंगे। कि आप किस प्रकार Haryana Roadways Heavy Driving Licence के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं? और HMV लाइसेंस के लिए पात्रता तथा आवश्यक दस्तावेज क्या है? इन सभी से जुड़ी जानकारी के लिए आपको यह आर्टिकल विस्तारपूर्वक अंत तक पढ़ना होगा।
हरियाणा रोडवेज हैवी लाइसेंस के बारे में जानकारी
आर्टिकल का | Haryana Roadways Heavy Driving Licence |
संबंधित विभाग | सड़क एवं परिवहन विभाग हरियाणा |
लाभार्थी | राज्य के हैवी वाहन चालक |
राज्य | हरियाणा |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | https://dts.hrtransport.gov.in/ |
Haryana Roadways Heavy Driving Licence हेतु फीस
सामान्य जाति पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों के लिए फीस | 3,000/- रुपए |
अनुसूचित जाति के उम्मीदवार के लिए फीस | 1,500/- रुपए |
सामान्य जाति पिछड़ी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए फीस के साथ लिए जाने वाला सर्विस टैक्स | 540/- रुपए |
अनुसूचित जाति के उम्मीदवार के लिए फीस के साथ लिया जाने वाला सर्विस टैक्स | 270/- रुपए |
Haryana Roadways Heavy Driving Licence के लिए पात्रता
- आवेदक को हरियाणा राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
- आवेदक की आयु कम से कम 20 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- यदि आवेदक के पास 1 वर्ष से भी पुराना LMV NT/LTV ड्राइविंग लाइसेंस है तो वह HMV लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं।
आवश्यक दस्तावेज(Haryana Roadways Heavy Driving Licence)
- आधार कार्ड
- जन्म प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड
- एनओसी प्रमाण पत्र
- मेडिकल सर्टिफिकेट
- शिक्षण शुल्क की रसीद
- परीक्षा पास करने का प्रमाण पत्र
- एक एफिडेविट
- एनओसी के लिए एक एफिडेविट
- प्रशिक्षण के दौरान होने वाली दुर्घटना की जिम्मेदारी के लिए शैक्षिक योग्यता
- संबंधित प्रमाण पत्र
- आवेदक का हस्ताक्षर
- पासपोर्ट साइज फोटो
हरियाणा रोडवेज हैवी ड्राइविंग लाइसेंस हेतु महत्त्वपूर्ण बिंदु
- हरियाणा रोडवेज हैवी लाइसेंस के लिए राज्य के बाहर के व्यक्तियों को लाइसेंस के लिए प्रशिक्षण नहीं दिया जाएगा।
- एलएमवी एनटी/एलटीवी लाइसेंस एक वर्ष के लिए वैध होना चाहिए। जिस प्राधिकारी से एलएमवी एनटी/एलटीवी का निर्माण किया जाता है, उसका लाइसेंस दिखाने वाला लाइसेंस प्रमाणपत्र शामिल करना महत्वपूर्ण है।
- आवेदक को प्रशिक्षण अवधि केवल ड्राइविंग प्रशिक्षण रिकॉर्ड संख्या के आधार पर आवंटित की जाएगी।
- ड्राइविंग प्रशिक्षण के संबंध में आवेदक को टेलीफोन या एसएमएस के माध्यम से जानकारी प्रदान की जाएगी।
- यदि अभ्यर्थी निर्धारित समय के भीतर प्रशिक्षण में उपस्थित नहीं होता है तो उसका नाम सूची से काट दिया जायेगा। इसके बाद आवेदक को प्रशिक्षण के लिए दोबारा आवेदन जमा करना होगा।
- ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के 15 दिनों के भीतर मुद्रित जी को हटाकर हरियाणा राज्य परिवहन कार्यालय में जमा करना होगा।
- यदि कोई अभ्यर्थी प्रशिक्षण के दौरान 7 दिनों तक अनुपस्थित रहता है और परीक्षा में उपस्थित नहीं हो पाता है, तो उसे 7 दिनों के लिए अतिरिक्त प्रशिक्षण से गुजरना होगा।
- हरियाणा हैवी ड्राइविंग लाइसेंस के प्रशिक्षण के लिए 26 जनवरी, 15 अगस्त को अवकाश है। और 2 अक्टूबर को राष्ट्रीय अवकाश है।
Haryana Roadways Heavy Driving Licence HMV के लिए आवेदन कैसे करें?
- ड्राइविंग लाइसेंस के आवेदन हेतु सबसे पहले आपको हरियाणा सड़क एवं परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा।
- वेबसाइट के होम पेज पर आपको Apply Online for Driver Training के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- क्लिक करते ही आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा।
- अब आपको इस फॉर्म में मांगी गई सभी आवश्यक जानकारी जैसे आवेदक का नाम, पिता का नाम, पता, शैक्षणिक योग्यता, जन्मतिथि, लिंक, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, लाइसेंस नंबर, इश्यू डेट आदि दर्ज करना होगा।
- इसके बाद आपको ट्रेनिंग स्टेशन का चयन करना होगा।
- सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको अपनी फोटो और सिग्नेचर की फोटो अपलोड करनी होगी।
- इसके बाद आपको Submit Applicant Details के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- फॉर्म सबमिट होने के बाद आपको इस पीडीएफ रूप में सेव कर इसका प्रिंट आउट निकाल लेना होगा।
- अब आपको यह प्रिंटआउट अपने चुने हुए ट्रेनिंग सेंटर में जमा कर देना होगा।
- फॉर्म जमा करने के बाद आपको एक रस्सी दी जाएगी जिसे आपको अपने पास संभाल कर रखना होगा इसकी सहायता से आप अपने आवेदन की स्थिति को ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं।
- प्रशिक्षण शुरू होने के 1 महीने पहले आपके मोबाइल पर मैसेज आ जाएगा या आपको फोन कॉल भी आ सकती है।
- इस प्रकार आपकी हैविंग ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
Haryana Roadways Heavy Driving Licence का स्टेटस ऑनलाइन कैसे चेक करें?
- स्टेटस चेक करने के लिए सबसे पहले आपको हरियाणा रोडवेज ट्रांसपोर्ट विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- इसके बाद आपको वेबसाइट पर Know your application status का ऑप्शन दिखाई देगा आपको उस पर क्लिक करना होगा।
- जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने स्टेटस चेक करने के लिए नया पेज खुल जाएगा।
- अब आपको इस पेज पर अपना एप्लीकेशन नंबर दर्ज करना होगा।
- उसके बाद आपको Click here to know Application Status के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- क्लिक करते आपके सामने आपके आवेदन फॉर्म से संबंधित सभी जानकारी आ जाएगी।
- इस प्रकार आप अपने आवेदन की स्थिति को चेक कर सकते हैं।