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Bihar Udyami Yojana 2024-25: बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लिए आवेदन 1 से 31 जुलाई तक, पूरी जानकारी देखें

Bihar Udyami Yojana :-बिहार के लोगों के लिए एक बड़ी खबर है क्योंकि बिहार के उद्योग विभाग ने बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2024-25 की घोषणा की है।

नोटिफिकेशन के मुताबिक विभाग द्वारा मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लिए आवेदन 1 जुलाई 2024 से शुरू होंगे. इस योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त किए जाएंगे और यह आवेदन प्रक्रिया 31 जुलाई 2014 तक जारी रहेगी।

प्रधानमंत्री उद्यमी योजना के तहत नए उद्योग स्थापित करने के लिए उद्योग विभाग द्वारा ऋण प्रदान किया जाता है। इस योजना के तहत उद्योग विभाग द्वारा 10 लाख रुपये तक का ऋण प्रदान किया जाता है और ब्याज पर 50% सब्सिडी भी प्रदान की जाती है।

यदि आप भी बिहार राज्य के नागरिक हैं और प्रधानमंत्री उद्यमी योजना के तहत ऋण प्राप्त करके व्यवसाय स्थापित करना चाहते हैं, तो आप इस योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन करके लाभ उठा सकते हैं।

आज इस लेख के माध्यम से आपको बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2024 के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे ताकि आप जान सकें कि आवेदन करने के लिए किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी और इस ऋण के लिए पात्रता क्या हैं। सिस्टम के बारे में अधिक जानकारी के लिए आपको इस लेख को अंत तक ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए।

Table of Contents

बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2024 के बारे में जानकारी

योजना का नामBihar Mukhyamantri Udyami Yojana
संबंधित विभागउद्योग विभाग बिहार सरकार  
लाभार्थीराज्य के बेरोजगार नागरिक  
उद्देश्यराज्य में उद्यमों को बढ़ावा देने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना
लोन राशि10 लाख रुपए  
श्रेणीराज्य सरकारी योजना  
आवेदन प्रक्रियाऑनलाइन  
आधिकारिक वेबसाइट  https://udyami.bihar.gov.in/

31 जुलाई 2024 तक होगा ऑनलाइन आवेदन

Bihar Udyami Yojana 2024-25: बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लिए आवेदन 1 से 31 जुलाई तक, पूरी जानकारी देखें

बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत 1 जुलाई से आवेदन शुरू हो जाएंगे। विभाग के ऊपर मुख्य सचिव संदीप पौंडरिक ने इस संबंध में जानकारी दी उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2024-25 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया 1 जुलाई से आरंभ की जाएगी। उद्योग विभाग के पोर्टल पर उम्मीदवार 1 से 31 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह पोर्टल 31 जुलाई तक खुला रहेगा।

इस बीच इच्छुक नागरिक अपने जरूरी कागजात के साथ पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के बाद इस योजना के तहत लाभुकों का चयन होता है जिसके बाद आवेदकों को उद्यम शुरू करने के लिए 10 लाख रुपए की राशि दी जाती है। राशि मिलने के बाद आसान किस्तों में इसे वापस भी करना होता है। हालांकि सरकार इसमें 50 फीसदी अनुदान देती हैं। 

Bihar Mukhyamantri Udyami Yojana 2024 के लिए पात्रता

बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत आवेदन करने हेतु आपको कुछ योग्यताओं को पूरा करना होगा। जो कि कुछ इस प्रकार है।

  • आवेदक को बिहार राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
  • राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति के बेरोजगार युवा एवं महिलाएं इस योजना के लिए पात्र होंगे।
  • आवेदक को 12वीं पास या पॉलिटेक्निक आईटीआई, डिप्लोमा, इंटरमीडिएट में से कोई एक शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए।
  • मुख्यमंत्री उद्यमी योजना बिहार के अंतर्गत आवेदन हेतु उम्मीदवार से 18 से 50 साल के बीच होनी चाहिए।
  • स्वामित्व के मामले में आवेदक के नाम पर व्यक्तिगत चालू खाता मान्य होगा।
  • प्रोप्राइटरशिप फार्म उद्यमी द्वारा अपने निजी PAN पर किया जा सकता है।
  • चालू खाता प्रस्तावित फार्म के नाम पर होना चाहिए।

बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज

Bihar Mukhyamantri Udyami Yojana के अंतर्गत राज्य के जो भी इच्छुक नागरिक लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो उन्हें आवेदन करने हेतु निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी।

  • आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • जाति प्रमाण पत्र
  • आयु प्रमाण पत्र
  • शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र
  • पैन कार्ड
  • संगठन प्रमाण पत्र 
  • हस्ताक्षर किया हुआ नमूना
  • रद्द किया या कैंसिल हुआ चेक
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • बैंक खाता पासबुक 

Bihar Mukhyamantri Udyami Yojana 2024-25 के तहत ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

अगर आप बिहार राज्य के युवा नागरिक है और मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आप नीचे दी गई प्रक्रिया को अपनाकर आसानी से आवेदन कर सकते हैं।

  • मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2024-25 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने हेतु  सबसे पहले आपको उद्योग विभाग बिहार सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा।
बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना
  • होम पेज पर आपको पंजीकरण के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपके सामने लॉगिन पेज खुल जाएगा। 
बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना
  • जहां पर आपको अपना आधार नंबर और पासवर्ड दर्ज कर लॉगिन करें के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • क्लिक करते ही आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा।
  • अब आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म में पूछी गई आवश्यक जानकारी को दर्ज करना होगा।
  • उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म में मांगे गए दस्तावेजों को अपलोड करना होगा।
  • अंत में आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद आपको एक रसीद प्राप्त होगी जिससे आपको अपने सुरक्षित रखना होगा।
  • आवेदक का चयन होने पर अन्य उद्योग स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा 10 लाख रुपए की राशि भेज दी जाएगी।

मुख्यमंत्री उद्यमी चयन प्रक्रिया

Bihar Mukhyamantri Udyami Yojana के तहत लाभ के लिए लाभार्थियों का चयन पिछले वर्ष के आधार पर रेंडम लॉटरी सिस्टम द्वारा किया गया। इस योजना के तहत चयनित आवेदको को लाभ दिया गया। संभावना है कि बार भी लाभार्थियों का चयन इस योजना के तहत लॉटरी के माध्यम से ही किया जाएगा।

कमेटी द्वारा 15 दिन में आवेदनों की जांच की जाती है फिर इसे संबंधित जिला उद्योग केंद्र के मैनेजर के पास भौतिक सत्यापन के लिए भेजा जाता है।

स्क्रीनिंग कार्य पूरा होने के बाद इस योजना के तहत चयनित लाभार्थियों को उद्योग विभाग द्वारा सूचीबद्ध प्रशिक्षण संस्थानों में दो सप्ताह का प्रशिक्षण दिया जाएगा।

फिर उसके बाद कमेटी उनके प्रोजेक्ट की डीपीआर के अनुसार पहली किस्त की राशि लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाएगी। प्रोजेक्ट के पास होने पर आवेदक के खाते में तीन किस्तों में बिहार सरकार द्वारा 10 लाख रुपए की राशि भेजी जाएगी। प्रशिक्षण के लिए चयन के बाद आवेदकों को 25,000 रुपए यूनिट दिए जाते हैं। 

FaQ

प्रश्न 1: Bihar Udyami Yojana योजना क्या है?

उत्तर: बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना है जिसके तहत राज्य के बेरोजगार नागरिकों को 10 लाख रुपये तक का ऋण प्रदान किया जाता है ताकि वे नए उद्योग स्थापित कर सकें। सरकार इसमें 50% ब्याज सब्सिडी भी देती है।

प्रश्न 2: Bihar Udyami Yojana के तहत आवेदन कब से कब तक किए जा सकते हैं?

उत्तर: Bihar Udyami Yojana के तहत आवेदन 1 जुलाई 2024 से 31 जुलाई 2024 तक किए जा सकते हैं।

प्रश्न 3: Bihar Udyami Yojanaका उद्देश्य क्या है?

उत्तर: इस योजना का उद्देश्य राज्य में उद्यमों को बढ़ावा देने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना है।

प्रश्न 4: Bihar Udyami Yojana के लिए कौन पात्र है?

उत्तर:
आवेदक को बिहार राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के बेरोजगार युवा एवं महिलाएं इस योजना के लिए पात्र हैं।
आवेदक को 12वीं पास या पॉलिटेक्निक आईटीआई, डिप्लोमा, इंटरमीडिएट में से कोई एक शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए।
आवेदक की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

प्रश्न 5: Bihar Udyami Yojana के तहत आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज कौन-कौन से हैं?

आधार कार्ड
निवास प्रमाण पत्र
जाति प्रमाण पत्र
आयु प्रमाण पत्र
शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र
पैन कार्ड
संगठन प्रमाण पत्र
हस्ताक्षर किया हुआ नमूना
रद्द किया या कैंसिल हुआ चेक
पासपोर्ट साइज फोटो
बैंक खाता पासबुक

प्रश्न 6: Bihar Udyami Yojana के तहत ऋण की राशि कितनी है और उसे कैसे चुकाना होगा?

उत्तर: Bihar Udyami Yojana के तहत 10 लाख रुपये तक का ऋण प्रदान किया जाता है। इसे आसान किस्तों में चुकाना होता है और सरकार इसमें 50% ब्याज सब्सिडी प्रदान करती है।

प्रश्न 7: Bihar Udyami Yojana ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

उद्योग विभाग बिहार सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

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