Nirman Shramik Sulabh Awas Yojana 2024 | निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना: गरीबों को घर बनाने के लिए मिलेंगे ₹1.5 लाख

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Nirman Shramik Sulabh Awas Yojana:- श्रमिकों की आवासीय समस्याओं के कारण राजस्थान सरकार द्वारा निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना शुरू की गई है।

इस योजना के माध्यम से सरकार पात्र कर्मचारियों को घर बनाने के लिए 1.50 लाख रुपये का अनुदान प्रदान कर रही है। ताकि ऐसे गरीब परिवार जिनके पास अपनी जमीन है, लेकिन घर बनाने के लिए पैसे नहीं हैं, उन्हें सरकार से वित्तीय सहायता मिल सके। ताकि वह अपना घर बना सके. यह योजना सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में प्रभावी है।

यदि आप भी राजस्थान के श्रमिक हैं। और इस योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आप सरकार द्वारा निर्धारित की गई पात्रता को पूरा कर Nirman Shramik Sulabh Awas Yojana के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं।

आज हम आपको इस आर्टिकल के माध्यम से Nirman Shramik Sulabh Awas Yojana से संबंधित संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराएंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि इस योजना के लिए वरीयता क्या है? इसलिए आपको यह आर्टिकल विस्तार पूर्वक अंत तक पढ़ना होगा।

Nirman Shramik Sulabh Awas Yojana के लिए वरीयता

Nirman Shramik Sulabh Awas Yojana 2024 | निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना: गरीबों को घर बनाने के लिए मिलेंगे ₹1.5 लाख

Nirman Shramik Sulabh Awas Yojana के लिए निम्न वर्ग के परिवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। इस योजना का लाभ उठाने के लिए उम्मीदवार के पास सभी आवश्यक दस्तावेज होने चाहिए। सभी पात्र कर्मचारियों को निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना का लाभ दिया जाएगा।

बीपीएल श्रेणी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। विशेष रूप से योग्य उम्मीदवार भी इस योजना में रुचि लेंगे।

केवल दो बेटियों वाले मेहनती परिवारों को ही इस योजना के लिए पात्र पाया गया है। पालनहार कार्यक्रम के अंतर्गत आने वाली महिला या परिवार के पास प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। उन कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जाएगी जो 2, 3 या 4 वर्षों से बोर्ड के साथ पंजीकृत हैं।

Nirman Shramik Sulabh Awas Yojana के बारे में जानकारी

योजना का नाम  Nirman Shramik Sulabh Awas Yojana
शुरू की गई  राजस्थान सरकार द्वारा
लाभार्थी  राज्य के सभी श्रमिक एवं गरीब परिवार
उद्देश्यश्रमिक एवं गरीब परिवारों को मकान बनाने के लिए आर्थिक सहायता राशि प्रदान करना
आर्थिक सहायता राशि  1 लाख 50 हजार रुपए
राज्यराजस्थान  
आवेदन प्रक्रिया  ऑनलाइन ऑफलाइन
आधिकारिक वेबसाइट  https://labour.rajasthan.gov.in/

Nirman Shramik Sulabh Awas Yojana का उद्देश्य

राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब परिवारों और श्रमिकों को घर बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है क्योंकि कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण गरीब परिवार और श्रमिक अपना घर बनाने में असमर्थ हैं जिसके कारण वे जीर्ण-शीर्ण परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है,

उन्हें जीर्ण-शीर्ण घर या बंधक में रहना पड़ता है, लेकिन अब उन्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इस योजना के माध्यम से सरकार 1 लाख 50 हजार रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी ताकि देश के सभी गरीब नागरिकों के पास एक स्थायी घर हो सके। .

आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • जाति प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • श्रमिक पंजीयन कार्ड
  • बीपीएल राशन कार्ड
  • जमीनी दस्तावेज
  • मोबाइल नंबर बैंक
  • पासबुक पासपोर्ट साइज फोटो

निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना के लिए पात्रता

  • निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए।
  • राज्य में गरीब श्रमिक और परिवार इस योजना के लिए पात्र होंगे।
  • कर्मचारी को कम से कम 1 वर्ष के लिए निर्माण श्रमिक बोर्ड के साथ लाभार्थी के रूप में पंजीकृत होना चाहिए।
  • आवेदक के पास स्वयं या उसकी पत्नी के स्वामित्व वाली भूमि होनी चाहिए।
  • भूमि विवादों और बाधाओं से मुक्त संपत्ति होनी चाहिए।
  • परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • योजना का लाभ उठाने के लिए कर्मचारी आवेदक का बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए।

निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

  • सबसे पहले आपको श्रम विभाग राजस्थान सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा।
  • होम पेज पर आपको BOCW Board के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना के लिए पात्रता
  • इसके बाद आपको Schemes के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • क्लिक करते ही आपके सामने नया पेज खुल जाएगा।
Nirman Shramik Sulabh Awas Yojana
  • अब आपको इस पेज पर निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास योजना के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने आवेदन फॉर्म खुल जाएगा।
  • अब आपको आवेदन फार्म में पूछी गई सभी आवश्यक जानकारी को ध्यानपूर्वक दर्ज करना होगा।
  • सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको मांगे गए दस्तावेजों को अपलोड करना होगा।
  • इसके बाद आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • इस प्रकार आप श्रमिक सुलभ आवास योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

Nirman Shramik Sulabh Awas Yojana के तहत ऑफलाइन आवेदन कैसे करें?

  • यदि आप ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको स्थानीय श्रम कार्यालय या मंडल सचिव या किसी अन्य विभागीय अधिकारी द्वारा अधिकृत किसी अन्य अधिकारी के पास जाना होगा।
  • वहां पहुंचने पर, आपको निर्माण श्रम सुलभ आवास योजना आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा।
  • एक बार जब आप आवेदन पत्र प्राप्त कर लेते हैं, तो आपको आवश्यक जानकारी भरनी होगी।
  • इसके बाद आपको सभी दस्तावेज आवेदन पत्र के साथ संलग्न करने होंगे।
  • फिर आपको यह आवेदन पत्र कार्यालय में जमा करना होगा।
  • आपके आवेदन की जांच संबंधित अधिकारी द्वारा की जाएगी।
  • मंजूरी मिलने के बाद, सरकार आपको वित्तीय सहायता भेजेगी जिसके माध्यम से आप अपना स्थायी घर बनाने में सक्षम होंगे।

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Q.निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना के लिए पात्रता क्या है?

Ans. परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। 
योजना का लाभ लेने हेतु आवेदक श्रमिक का बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए

Q.श्रमिक सुलभ आवास योजना क्या है?

Ans. राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब परिवारों और श्रमिकों को घर बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है क्योंकि कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण गरीब परिवार और श्रमिक अपना घर बनाने में असमर्थ हैं जिसके कारण वे जीर्ण-शीर्ण परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है,

Q.Nirman Shramik Sulabh Awas Yojana के तहत घर बनाने के लिए कितने रुपए मिलेंगे?

Ans. गरीबों और श्रमिकों को 1 लाख 50 हजार रुपए मिलेंगे।

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