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Madhya Pradesh Rajya Bimari Sahayata Yojana 2024: ऑनलाइन आवेदन, पात्रता, लाभ

Madhya Pradesh Rajya Bimari Sahayata Yojana:- कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण लोग समय पर अपना इलाज नहीं करा पाते हैं, जिसके कारण कई बार लोगों की मृत्यु हो जाती है।

ऐसे लोगों को चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश राज्य बीमारी सहायता योजना शुरू की है। इस योजना के माध्यम से राज्य के कम आय वाले बीपीएल परिवारों को चिकित्सा सहायता प्रदान की जाएगी।

मध्य प्रदेश राज्य बीमारी सहायता योजना के तहत सरकार बीमारी के लिए 2 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। इस पर कोई भी गंभीर बीमारी ठीक हो सकती है।

यदि आप प्रत्येक सिस्टम के बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं तो आपको इस लेख को अंत तक आगे पढ़ना चाहिए।

Madhya Pradesh Rajya Bimari Sahayata Yojana 2024

गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के लिए मध्य प्रदेश राज्य बीमारी सहायता योजना शुरू की गई है। इस योजना के माध्यम से कम आय वाले परिवारों को मुफ्त चिकित्सा उपचार प्रदान किया जाएगा।

राज्य सरकार गंभीर बीमारी की स्थिति में परिवार के प्रत्येक सदस्य को 25 हजार रुपये से 2 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।

एमपी राज्य बिमारी सहायता योजना के तहत सरकार द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से 10 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे। इसके अलावा, इस योजना के तहत एक परिवार के एक सदस्य को अधिकतम 2 लाख रुपये की सब्सिडी का लाभ मिल सकता है।

इस योजना के तहत, राज्य सरकार उन अस्पतालों को धन देगी जहां मरीजों को इलाज के लिए भेजा जाएगा। मध्य प्रदेश राज्य बीमारी सहायता योजना का लाभ उठाकर गरीब पृष्ठभूमि के लोग बिना आर्थिक परेशानी के अपनी गंभीर बीमारी का इलाज करा सकते हैं।

Madhya Pradesh Rajya Bimari Sahayata Yojana 2024 की पूरी जानकारी

योजना का नामMadhya Pradesh Rajya Bimari Sahayata Yojana
शुरू की गईमध्य प्रदेश सरकार द्वारा  
लाभार्थी  सभी बीपीएल कार्ड धारक
उद्देश्य  गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को निशुल्क चिकित्सा उपचार प्रदान करना
वित्तीय सहायता  25 हजार रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक
आवेदन प्रक्रिया  ऑफलाइन/ऑनलाइन  
अधिकारिक वेबसाइट  siaf.mponline.gov.in
साल  2024
राज्य  मध्यप्रदेश

Madhya Pradesh Rajya Bimari Sahayata Yojana का उद्देश्य

Madhya Pradesh Rajya Bimari Sahayata Yojana 2024

मध्यप्रदेश राज्य बीमारी सहायता योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को गंभीर बीमारी का इलाज कराने हेतु 2 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता प्रदान करना है।

इस योजना के माध्यम से ऐसे लोग बिना किसी आर्थिक समस्या के अपना इलाज करा सकेंगे। जो निजी अस्पतालों में अपना उपचार कराने में असमर्थ है।

क्योंकि जिन लोगों के परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती वह समय पर अपना इलाज नहीं करा पाते है। ऐसे लोगों को इस योजना का लाभ प्रदान कर उनको गंभीर बीमारी से छुटकारा मिल सकेगा।  

Madhya Pradesh Rajya Bimari Sahayata Yojana के लाभ

  • Madhya Pradesh Rajya Bimari Sahayata Yojana के माध्यम से राज्य के गरीब परिवारों को बीमा प्रदान किया जाएगा।
  • इस योजना के माध्यम से सरकार 25000 रुपये से लेकर 2 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।
  • इस योजना पर सरकार 10 करोड़ रुपये खर्च करेगी.
  • इस योजना के तहत परिवार के एक सदस्य को अधिकतम 2 लाख रुपये का अनुदान प्रदान किया जाएगा।
  • यह वित्तीय सहायता राशि राज्य सरकार द्वारा सीधे उन अस्पतालों में पहुंचाई जाएगी जहां मरीजों का इलाज किया जाएगा।
  • इस योजना के तहत 20 बीमारियों को कवर किया जाएगा।
  • मध्य प्रदेश राज्य बीमारी सहायता योजना के माध्यम से ऐसे गरीब लोग जो निजी अस्पतालों में महंगा इलाज नहीं करा सकते, वे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
  • इस प्रणाली से गंभीर बीमारियों का भी इलाज किया जा सकता है।

Madhya Pradesh Rajya Bimari Sahayata Yojana के लिए पात्रता

  • Madhya Pradesh Rajya Bimari Sahayata Yojana का लाभ उठाने के लिए आवेदक को मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले बीपीएल परिवार से होना चाहिए।
  • आपको राज्य या केंद्र सरकार के तहत पहले से उपलब्ध किसी अन्य योजना के लाभ का हकदार नहीं होना चाहिए।
  • आवेदक के परिवार से किसी के पास सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए।

Madhya Pradesh Rajya Bimari Sahayata Yojana के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • बीपीएल राशन कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो

Madhya Pradesh Rajya Bimari Sahayata Yojana के तहत ऑफलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया

  • सबसे पहले आवेदक को अपने जिले कलेक्टर के कार्यालय जाना होगा।
  • वहां जाकर सार्वजनिक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के नाम पर आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा।
  • आवेदन पत्र प्राप्त करने के बाद आपको मांगी गई सभी आवश्यक जानकारी को दर्ज करना होगा।
  • उसके बाद आपको आवेदन पत्र में मांगे गए आवश्यक दस्तावेजों को आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा।
  • अब आपको यह आवेदन पत्र वहीं जमा कर देना होगा जहां से आप ने इसे प्राप्त किया था।
  • इसके बाद कलेक्टर/ उप डिविजनल मजिस्ट्रेट द्वारा बीपीएल प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र और सिविल सर्जन प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।
  • आपके आवेदन पत्र को बीमारी के नाम के साथ भेजकर सचिव एसआईएस को राशि दे दी जाएगी।
  • उसके बाद उप समिति अनुमोदन के लिए आपके आवेदन पत्र की जांच की जाएगी।
  • जांच संतोषजनक पाए जाने के बाद आपको लाभ प्रदान करने के लिए अंतिम मंजूरी दे दी जाएगी।
  • इस प्रकार आपको इस योजना का लाभ मिल जाएगा। 

मध्य प्रदेश राज्य बीमारी सहायता योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया

  • सबसे पहले आपको मध्य प्रदेश राज्य बीमारी सहायता योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए अधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
Madhya Pradesh Rajya Bimari Sahayata Yojana
  • होम पेज पर आपको आवेदन करें का ऑप्शन दिखाई देगा आपको उस पर क्लिक करना होगा।
  • क्लिक करते ही आपके सामने आवेदन फॉर्म खुल जाएगा।
  • अब आपको आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी आवश्यक जानकारी को ध्यान पूर्वक दर्ज करना होगा।
  • सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको फॉर्म में मांगे गए दस्तावेजों को अपलोड करना होगा।
  • इसके बाद आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • इस प्रकार आप मध्यप्रदेश राज्य बीमारी सहायता योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। 

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सरकार के द्वारा बीमार लोगों को क्या क्या सहायता देती है?

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गंभीर बीमारी सहायता योजना क्या है?

श्रमिक व उसपर आश्रित परिवार के सदस्य के बीमारी के इलाज में होने वाले खर्च का भुगतान राज्य सरकार करेगी। – यगि योजना का लाभ उठाने वाला व्यक्ति अपना इलाज उस अस्पताल में करवाता है, जो भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हैं, तो बिल सीधे हॉस्पिटल को दिया जाएगा।

Madhya Pradesh Rajya Bimari Sahayata Yojana के लिए पात्रता क्या है?

मध्य प्रदेश राज्य बीमारी सहायता योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
आवेदक गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले बीपीएल परिवार से होना चाहिए।
आपको राज्य या केंद्र सरकार के तहत पहले से उपलब्ध किसी अन्य योजना के लाभ का हकदार नहीं होना चाहिए।
आवेदक के परिवार से किसी के पास सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए

मध्यप्रदेश राज्य बीमारी सहायता योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या है?

आधार कार्ड
बीपीएल राशन कार्ड
निवास प्रमाण पत्र
मोबाइल नंबर
पासपोर्ट साइज फोटो

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