मुख्यमंत्री किसान जीवन सुरक्षा योजना हरियाणा सरकार द्वारा अपने राज्य में किसानों और कृषि श्रमिकों के लिए शुरू की गई है। इस कार्यक्रम के तहत, किसानों और कृषि श्रमिकों को कृषि मशीनरी पर काम करते समय मृत्यु होने या विकलांग होने पर वित्तीय सहायता दी जाती है।
हरियाणा सरकार ने किसानों और खेतिहर मजदूरों के लिए जीवन सुरक्षा योजना में आयु सीमा हटा दी है। 10 साल से कम उम्र के बच्चे और 65 साल से अधिक उम्र के लोग भी अब इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
आयोजनों के लिए संघीय किसान और कृषि श्रमिक जीवन सुरक्षा कार्यक्रम के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, साथ ही इस कार्यक्रम का लाभ उठाने के लिए आवेदन कैसे करना है और किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी।
इन सब बातों की जानकारी के लिए आप इस आर्टिकल को अंत तक ध्यान से पढ़ें। तो आइए संघीय किसान और कृषि श्रमिक जीवन सुरक्षा योजना के बारे में और जानें।
मुख्यमंत्री किसान एवं मजदूर जीवन सुरक्षा योजना 2024 के बारे में जानकारी
योजना का नाम | Mukhyamantri Kisan Jeevan Suraksha Yojana |
शुरू की गई | हरियाणा सरकार द्वारा |
संबंधित विभाग | कृषि विपणन बोर्ड |
लाभार्थी | राज्य के किसान |
उद्देश्य | खेती के दौरान किसानों को खेती के दौरान मृत्यु होने या अंग हानि होने पर वित्तीय सहायता प्रदान करना |
आर्थिक सहायता राशि | 37,500 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन ऑफलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | https://agriharyana.gov.in/ |
Mukhyamantri Kisan Jeevan Suraksha Yojana का उद्देश्य
हरियाणा सरकार द्वारा मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य राज्य के किसानों और खेतिहर मजदूरों को कृषि के दौरान काम करते समय मृत्यु या विकलांगता हो जाने पर विशेष सहायता प्रदान करना है।
ताकि ऐसी स्थिति में किसानों और मजदूरों को आर्थिक तंगी का सामना न करना। साथ ही इस वित्तीय सहायता राशि का उपयोग कर दुर्घटना की स्थिति में किसान अपना सही से उपचार कर सके एवं मृत्यु होने की दशा में किसान के परिवारों को आर्थिक समस्या का सामना न करना पड़े।
खत्म हुई आयु सीमा
हरियाणा सरकार द्वारा एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि कृषि विभाग, बागवानी विभाग और हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड हरियाणा सरकार ने गुरुवार को किसानों, कृषि मजदूरों और मार्केट यार्ड मजदूरों के लिए मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना के तहत आयु सीमा की सीमा को हटाने का निर्णय लिया है।
इस योजना के तहत अब 10 साल से छोटे बच्चे और 65 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति को भी लाभ मिल सकेगा। पहले इस योजना के तहत पीड़ित की आयु 10 से कम और 65 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
हरियाणा मुख्यमंत्री किसान एवं खेतिहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना के अंतर्गत शामिल घटनाएं
हरियाणा राज्य में कृषि मशीनरी, औजार, उपकरण, उपकरण चलाते समय दुर्घटना के कारण किसी किसान या श्रमिक की मृत्यु या घायल होने की स्थिति में। यदि किसी किसान या श्रमिक की कुआँ खोदते समय, टंकी भरते समय, या चीनी कटर चलाते समय, ड्रिल, खरपतवार काटने वाली मशीन, काटने पर जाल आदि का उपयोग करते समय दुर्घटनावश मृत्यु हो जाती है या घायल हो जाता है।
यदि कोई किसान या श्रमिक कुएं की खुदाई करते समय या उस पर काम करते समय जहरीली गैसों से मर जाता है या घायल हो जाता है, तो वह एक पंपिंग कुआं स्थापित या संचालित करता है। ऐसे किसी भी कृषि कार्य में लगे हुए बिजली के झटके के परिणामस्वरूप किसान या श्रमिक की मृत्यु या चोट।
किसी कृषि उत्पाद का परिवहन करते समय किसी जानवर, पशुधन गाड़ी, ट्रक या किसी अन्य वाहन से हुई दुर्घटना के परिणामस्वरूप किसान या श्रमिक की मृत्यु या चोट।
हरियाणा राज्य: कीटनाशकों, शाकनाशी, किसी भी प्रकार की बिजली के उपयोग या कृषि संबंधी कार्य/कार्य में आग लगने के कारण किसान या श्रमिक की मृत्यु या घायल होने की स्थिति में। किसी किसान या मजदूर की बाजार प्रांगण में कृषि उपज उतारते, ले जाते या तौलते समय दुर्घटना के परिणामस्वरूप मृत्यु हो जाती है।
मुख्यमंत्री किसान एवं खेतिहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना के लिए पात्रता
आवेदक हरियाणा राज्य का निवासी होना चाहिए। केवल किसान, कृषि श्रमिक और राज्य बाजार यार्ड में काम करने वाले कर्मचारी ही इस योजना के लिए पात्र होंगे। इस प्रावधान के तहत आयु सीमा में छूट दी गयी है. इस कार्यक्रम के लिए सभी उम्र के लोग पात्र होंगे। इस पॉलिसी का लाभ तभी मिलेगा जब कृषि मशीनरी चलाते समय किसान और कृषि श्रमिक घायल हो जाएं या मारे जाएं।
Mukhyamantri Kisan Jeevan Suraksha Yojana के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- किसान कार्ड
- मृत्यु होने की दशा में मृत्यु प्रमाण पत्र
- अपंगता प्रमाण पत्र
- चिकित्सा रिपोर्ट
- मोबाइल नंबर
- बैंक खाता पासबुक
- पासपोर्ट साइज फोटो
Haryana Mukhyamantri Kisan Jeevan Suraksha Yojana 2024 के लाभ एवं विशेषताएं
यह योजना हरियाणा सरकार के राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना के तहत कृषि गतिविधियों में दुर्घटना के कारण किसानों और कृषि श्रमिकों की मृत्यु या विकलांगता की स्थिति में राज्य सरकार वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।
मुख्यमंत्री किसान एवं खेतिहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना के तहत कृषि कार्यों के दौरान दुर्घटना से मृत्यु होने पर 5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। दुर्घटना के कारण पूर्ण या आंशिक विकलांगता की स्थिति में 37 हजार रुपये से 2 लाख 50 हजार रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
इस योजना के तहत हरियाणा सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सहायता राशि लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जाएगी। मुख्यमंत्री किसान जीवन सुरक्षा योजना के तहत, कृषि गतिविधियों में लगे रहने के दौरान मृत्यु या विकलांगता की स्थिति में ही वित्तीय लाभ प्रदान किया जाएगा। यह योजना किसानों को शारीरिक समस्या होने पर आर्थिक सहायता प्रदान कर आत्मनिर्भर और सशक्त बनाएगी।
मुख्यमंत्री किसान एवं खेतिहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना 2024 के तहत ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
- ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको हरियाणा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- उसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा।
- होम पेज पर आपको स्कीम के सेक्शन में मुख्यमंत्री किसान एवं खेतिहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- क्लिक करते ही आपके सामने योजना का आवेदन फॉर्म खुल जाएगा।
- अब आपको आवेदन फॉर्म में मांगी गई जानकारी को दर्ज करना होगा।
- इसके बाद आपको जरूरी दस्तावेजों को अपलोड करना होगा।
- अंत में आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- सबमिट होने के बाद आपके आवेदन फॉर्म की संबंधित अधिकारी द्वारा जांच की जाएगी।
- सही पाए जाने पर आपके बैंक खाते में आर्थिक सहाय सुरक्षा राशि भेजी जाएगी।
- इस प्रकार आपकी योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
Chirayu Card List Haryana 2024
FaQ
Kisan Jeevan Suraksha Yojana क्या है?
मुख्यमंत्री किसान जीवन सुरक्षा योजना हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना है, जिसके तहत किसानों और कृषि श्रमिकों को कृषि कार्यों के दौरान दुर्घटना से मृत्यु या विकलांगता की स्थिति में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
Kisan Jeevan Suraksha Yojana का उद्देश्य क्या है?
इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों और कृषि श्रमिकों को कृषि कार्यों के दौरान दुर्घटना से मृत्यु या विकलांगता की स्थिति में आर्थिक सहायता प्रदान करना है, ताकि वे और उनके परिवार आर्थिक समस्याओं का सामना न करें।
Kisan Jeevan Suraksha Yojana के तहत कितनी आर्थिक सहायता दी जाती है?
कृषि कार्य के दौरान मृत्यु होने पर: ₹5,00,000 तक
पूर्ण या आंशिक विकलांगता की स्थिति में: ₹37,500 से ₹2,50,000 तक
इस योजना के तहत पात्रता क्या है?
आवेदक हरियाणा राज्य का निवासी होना चाहिए।
केवल किसान, कृषि श्रमिक और राज्य बाजार यार्ड में काम करने वाले कर्मचारी इस योजना के लिए पात्र होंगे।
इस योजना के तहत आयु सीमा में छूट दी गई है, जिससे सभी उम्र के लोग पात्र होंगे।
योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या हैं?
आधार कार्ड
निवास प्रमाण पत्र
आय प्रमाण पत्र
जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
किसान कार्ड
मृत्यु प्रमाण पत्र (मृत्यु की दशा में)
विकलांगता प्रमाण पत्र (विकलांगता की दशा में)
चिकित्सा रिपोर्ट
मोबाइल नंबर
क्या योजना के तहत किसी विशेष आयु सीमा का पालन करना होता है?
नहीं, हरियाणा सरकार ने इस योजना के तहत आयु सीमा हटा दी है। अब 10 साल से कम उम्र के बच्चे और 65 साल से अधिक उम्र के लोग भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
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