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Rajasthan Mukhyamantri Kanyadan Yojana 2023 | राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना | Mukhyamantri Kanyadan Yojana @ jankalyan.rajasthan.gov.in

Rajasthan Mukhyamantri Kanyadan Yojana:- जैसे-जैसे लड़कियों की शादी होती है, परिवार को कई वित्तीय चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। सरकार इस समस्या के समाधान के लिए कार्यक्रम विकसित करती है। इन कार्यक्रमों के माध्यम से लड़कियों की शादी के समय सामाजिक एवं आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

राजस्थान सरकार भी ऐसी ही योजना चलाती है. अर्थात् राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। इस योजना के माध्यम से राजस्थान की लड़कियों को शादी के समय आर्थिक सहायता दी जाएगी।

इस लेख को पढ़कर आप Rajasthan Mukhyamantri Kanyadan Yojana के तहत उद्देश्य, लाभ, विशेषताएं, पात्रता, महत्वपूर्ण दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया आदि के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

Rajasthan Mukhyamantri Kanyadan Yojana 2023

Rajasthan Mukhyamantri Kanyadan Yojana

Rajasthan Mukhyamantri Kanyadan Yojana राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई है। इस योजना के माध्यम से बीपीएल परिवारों की लड़कियों, अंत्योदय परिवारों की लड़कियों, आस्था कार्ड धारक परिवारों की लड़कियों, एकल आय वाले परिवारों और विधवाओं की बेटियों को विवाह संबंधी सहायता प्रदान की जाएगी।

यह छात्रवृत्ति 31000 रुपये से 41000 रुपये तक होगी। प्रत्येक परिवार से केवल दो लड़कियां ही इस योजना के लाभ के लिए पात्र हैं।

इस योजना का लाभ उठाने के लिए लड़की की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। इस योजना के क्रियान्वयन की क्षेत्रीय स्तर पर समीक्षा की जायेगी. जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक निगरानी समिति का गठन किया जायेगा.

इस निगरानी समिति के माध्यम से राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना 2023 को जिले भर में लागू किया जाएगा। इस योजना का लाभ उठाने के लिए निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन पत्र जमा करना होगा। यह आवेदन विवाह की तारीख से 1 महीने पहले या 6 महीने बाद जिला मजिस्ट्रेट को करना होगा।

Rajasthan Mukhyamantri Kanyadan Yojana का उद्देश्य

इस योजना का मुख्य उद्देश्य कम आय वाले परिवारों की लड़कियों की शादी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। अब राज्य के लोगों को अपनी बेटियों की शादी के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा क्योंकि राजस्थान सरकार वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।

यह योजना लड़कियों की शादी रोकने में भी कारगर होगी क्योंकि इस योजना का लाभ केवल 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र की बेटियों को ही मिलेगा।

इसके अलावा इस योजना से राज्य के लोगों की आजीविका में भी सुधार होगा और राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना 2023 के कार्यान्वयन से राज्य के लोग सशक्त और आत्मनिर्भर भी बनेंगे।

Rajasthan Mukhyamantri Kanyadan Yojana Details

योजना का नामRajasthan Mukhyamantri Kanyadan Yojana
किसने आरंभ कीराजस्थान सरकार
लाभार्थीराजस्थान के नागरिक
उद्देश्यविवाह के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाना
आधिकारिक वेबसाइटhttps://jankalyan.rajasthan.gov.in/
साल2023
राज्यराजस्थान
आवेदन का प्रकारऑनलाइन/ऑफलाइन

Rajasthan Mukhyamantri Kanyadan Yojana के लाभ तथा विशेषताएं

  • Rajasthan Mukhyamantri Kanyadan Yojana राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई है।
  • इस योजना के माध्यम से बीपीएल परिवारों की लड़कियों, अंत्योदय परिवारों की लड़कियों, आस्था कार्ड धारक परिवारों की लड़कियों, एकल आय वाले परिवारों और विधवाओं की बेटियों को विवाह संबंधी सहायता प्रदान की जाएगी।
  • यह छात्रवृत्ति 31000 रुपये से 41000 रुपये तक होगी। प्रत्येक परिवार से केवल दो लड़कियां ही इस योजना के लाभ के लिए पात्र हैं।
  • राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना 2023 का लाभ उठाने के लिए लड़की की उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
  • इस योजना के क्रियान्वयन की क्षेत्रीय स्तर पर समीक्षा की जायेगी.
  • जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक निगरानी समिति का गठन किया जायेगा.
  • यह कार्यक्रम एक संचालन समिति के माध्यम से पूरे जिले में क्रियान्वित किया जायेगा।
  • इस योजना का लाभ उठाने के लिए निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन पत्र जमा करना होगा।
  • यह आवेदन विवाह की तारीख से 1 महीने पहले या 6 महीने बाद जिला मजिस्ट्रेट को करना होगा।

Rajasthan Mukhyamantri Kanyadan Yojana आवेदन से संबंधित दिशा निर्देश

  • आवेदक को निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्रस्तुत करना होगा।
  • यह आवेदन पत्र विवाह की तिथि से 1 माह पूर्व अथवा विवाह तिथि के 6 माह बाद जिला मजिस्ट्रेट को भेजा जायेगा।
  • आवेदन पर अधिकतम 15 दिनों के भीतर कार्रवाई की जाएगी। यदि आवेदक शादी से पहले आवेदन कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में जिला अधिकारी स्वयं आवेदन के प्रमाणीकरण की पुष्टि करेगा।
  • यदि आप विवाह के बाद आवेदन करना चाहते हैं, तो आपको विवाह प्रमाणपत्र प्रदान करना होगा।
  • आवेदक चयनित बीपीएल परिवार से है, इसके प्रमाण के रूप में बीपीएल कार्ड की स्वप्रमाणित प्रति भेजना अनिवार्य है।
  • यदि आवेदक अंत्योदय परिवार से है तो अंत्योदय पत्र की प्रति भेजना अनिवार्य है।
  • यदि आवेदक आस्था कार्ड धारक है तो आस्था कार्ड की एक प्रति भेजना अनिवार्य है।
  • शहरी या ग्रामीण क्षेत्रों में आवेदन जिला मजिस्ट्रेट को करना होगा।
  • लाभ राशि सीधे आवेदक के खाते में स्थानांतरित कर दी जाएगी।
  • जिला न्यायाधीश राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री की स्वीकृति की प्रति के साथ आवेदक को एक स्वागत संदेश भी जारी करेंगे।

Rajasthan Mukhyamantri Kanyadan Yojana के कार्यान्वयन की समीक्षा

  • जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक निगरानी समिति का गठन किया जायेगा.
  • इस निरीक्षण समिति द्वारा जिले में उस कार्यक्रम के क्रियान्वयन एवं क्रियान्वयन की समीक्षा की जायेगी।
  • जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं पंचायत समिति के विकास अधिकारी दोनों कार्यकारी समिति के सदस्य होंगे।
  • जिला न्यायाधीश समिति के सचिव होंगे। इस समिति की बैठकें त्रैमासिक आधार पर आयोजित की जाएंगी।
  • समिति अपनी सिफारिशें और जरूरतें सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को सौंपेगी।

Rajasthan Mukhyamantri Kanyadan Yojana की पात्रता

  • लड़की राजस्थान की स्थायी निवासी होनी चाहिए। लाभार्थी की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
  • एक परिवार से केवल दो लड़कियाँ ही इस योजना का लाभ पाने की पात्र हैं।
  • इस योजना का लाभ सभी वर्गों के अंत्योदय परिवारों तक पहुंचाया जाएगा।
  • सभी श्रेणियों के बीपीएल परिवार भी इस योजना का लाभ उठाने के पात्र हैं।
  • आस्था कार्ड वाले परिवारों को भी इस योजना का लाभ दिया जाएगा। ऐसी महिलाओं की विधवाएं और बेटियां इस योजना के लाभ के लिए पात्र हैं।
  • यदि किसी विधवा की मासिक आय ₹50000 या उससे कम है तो उसकी बेटी की शादी पर इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
  • यदि परिवार में 25 वर्ष या उससे अधिक उम्र का कोई कामकाजी सदस्य नहीं है तो ऐसी स्थिति में भी इस योजना का लाभ दिया जाएगा।
  • इस योजना का लाभ ऐसी विवाह योग्य लड़कियों को दिया जाएगा जिनके माता-पिता की मृत्यु हो चुकी है और आश्रित विधवा होने पर उनके भरण-पोषण के लिए पात्र हैं।

Rajasthan Mukhyamantri Kanyadan Yojana के अंतर्गत अनुदान

श्रेणीअनुदान
अनुसूचित जाति के बीपीएल परिवारों की 18 वर्ष से अधिक आयु की कन्याओं के विवाह पर डे सहायता राशि का विवरणकन्या को ₹31000 की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। यदि कन्या द्वारा दसवीं कक्षा उत्तीर्ण की गई है तो उसको अतिरिक्त ₹10000 की राशि प्रदान की जाएगी एवं यदि कन्या द्वारा स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की गई है तो उसको ₹20000 अतिरिक्त राशि प्रदान की जाएगी।
अनुसूचित जनजाति के बीपीएल परिवारों की 18 वर्ष से अधिक आयु की कन्याओं के विवाह पर देय सहायता राशि का विवरणलाभार्थी को ₹31000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। यदि लाभार्थी द्वारा दसवीं कक्षा उत्तीर्ण की गई है तो ₹10000 की अतिरिक्त आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाएगी एवं यदि लाभार्थी द्वारा स्नातक पास किया गया है तो ₹20000 की अतिरिक्त आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाएगी।
अल्पसंख्यक वर्ग के बीपीएल परिवारों की 18 वर्ष से अधिक आयु की कन्याओं को विवाह पर देय सहायता राशि का विवरणआवेदक को ₹31000 की आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाएगी। यदि आवेदक द्वारा दसवीं कक्षा उत्तीर्ण की गई है तो ₹10000 की अतिरिक्त आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाएगी एवं यदि लाभार्थी द्वारा स्नातक परीक्षा पास की गई है तो लाभार्थी को ₹20000 की अतिरिक्त राशि प्रदान की जाएगी।
सहयोग एवं उपहार योजना में एससी/ एसटी/ माइनॉरिटी के बीपीएल परिवारों को छोड़कर शेष सभी वर्गों के बीपीएल परिवार, अंत्योदय परिवार, आस्था कार्ड धारी परिवार, आर्थिक दृष्टि से कमजोर विधवा महिलाएं, की 18 वर्ष से अधिक आयु की कन्याओं के विवाह पर दे सहायता राशि का विवरणकन्या को ₹21000 रुपए की आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाएगी। यदि कन्या दसवीं पास है तो उसको ₹10000 की अतिरिक्त आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाएगी एवं यदि कन्या स्नातक पास है तो उसको ₹20000 की अतिरिक्त आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाएगी।
विवाह योग्यजन व्यक्तियों की 18 वर्ष से अधिक आयु की कन्याओं के विवाह पर दे सहायता राशि का विवरणलाभार्थी को ₹21000 की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। यदि लाभार्थी दसवीं पास है तो उसको ₹10000 की अतिरिक्त राशि प्रदान की जाएगी एवं यदि लाभार्थी स्नातक पास है तो उसे ₹20000 की अतिरिक्त सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
महिला खिलाड़ियों के स्वयं के विवाह परकन्या को ₹21000 की राशि प्रदान की जाएगी। कन्या की दसवीं पास होने की स्थिति में ₹10000 की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी एवं कन्या का स्नातक पास होने की स्थिति में ₹20000 की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।
पालनहार में लाभार्थी वह कन्याए जो 18 वर्ष या इससे अधिक आयु की कन्याओं के विवाह पर दे सहायता राशि का विवरणलाभार्थी को ₹21000 की राशि प्रदान की जाएगी। यदि कन्या दसवीं पास है तो ₹10000 की प्रोत्साहन राशि अतिरिक्त प्रदान की जाएगी एवं यदि कन्या स्नातक पास है तो ₹20000 की अतिरिक्त राशि प्रदान की जाएगी।

महत्वपूर्ण दस्तावेज

  • आवेदन पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र
  • बीपीएल कार्ड
  • अंत्योदय कार्ड
  • आस्था कार्ड
  • विधवा पेंशन का पीपीओ
  • आय प्रमाण पत्र
  • राशन कार्ड
  • बैंक खाता विवरण
  • आयु का प्रमाण
  • पति का मृत्यु प्रमाण पत्र आदि

Rajasthan Mukhyamantri Kanyadan Yojana के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया

  • सबसे पहले आपको नजदीकी ई-मित्र पर जाना होगा। फिर आपको राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत आवेदन पत्र का विवरण ई-मित्र अधिकारी को प्रदान करना होगा।
  • इसके बाद आपको मांगी गई सभी जानकारी ई-मित्र स्टाफ को उपलब्ध करानी होगी।
  • फिर आपको उपयोगकर्ता को सभी आवश्यक दस्तावेज़ उपलब्ध कराने होंगे ताकि वह उन्हें आवेदन पत्र में जोड़ सके।
  • एक बार जब आप आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लेते हैं, तो आपको अपना पंजीकरण नंबर चुनना होगा।
  • आप रेफरेंस नंबर के जरिए अपने आवेदन की स्थिति की जांच कर सकते हैं।
  • इस प्रकार आप राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं।

Rajasthan Mukhyamantri Kanyadan Yojana Contact Details

  • विभाग – सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
  • इमेल – [email protected]

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Rajasthan Mukhyamantri Kanyadan Yojana में आवेदन कैसे करें?

आवेदक मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की वेबसाइट sje.rajsthan.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

Rajasthan Mukhyamantri Kanyadan Yojana का लाभ कैसे मिलेगा?

यदि लाभार्थी द्वारा दसवीं कक्षा उत्तीर्ण की गई है तो ₹10000 की अतिरिक्त आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाएगी एवं यदि लाभार्थी द्वारा स्नातक पास किया गया है तो ₹20000 की अतिरिक्त आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाएगी। आवेदक को ₹31000 की आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाएगी।

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