अगर आप अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं लेकिन आपके पास पैसे नहीं है तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि बिहार शिक्षा विभाग की ओर से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत निजी स्कूलों में गरीब वर्ग के बच्चों को निशुल्क एडमिशन दिया जाएगा।
जिसके लिए शिक्षा विभाग द्वारा Bihar Gyandeep Portal का शुभारंभ किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से विद्यार्थियों को निजी विद्यालयों में प्रवेश लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं।
सरकार बड़े निजी स्कूलों में आपके बच्चे का एडमिशन करवाएगी। अगर आप भी बिहार राज्य के नागरिक है और इस योजना के तहत लाभ लेना चाहते हैं तो आपको जल्द से जल्द बिहार ज्ञानदीप पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
आज हम आपको इस आर्टिकल के माध्यम से बिहार ज्ञानदीप पोर्टल से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराएंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि आप कब से कब तक ज्ञानदीप पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं?
आवेदन करने हेतु पात्रता क्या है इन सभी से जुड़ी जानकारी के लिए आपको यह आर्टिकल विस्तारपूर्वक अंत तक पढ़ना होगा। ताकि आप भी अपने बच्चों को निजी विद्यालय में पढ़ाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सके।
बिहार ज्ञानदीप पोर्टल 2024 के बारे में जानकारी
पोर्टल का नाम | Bihar Gyandeep Portal |
शुरू किया गया | बिहार सरकार द्वारा |
संबंधित विभाग | शिक्षा विभाग |
लाभार्थी | सरकारी स्कूलों के विद्यार्थी |
उद्देश्य | सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों को निजी विद्यालय में पढ़ने के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | https://gyandeep-rte.bihar.gov.in/ |
बिहार ज्ञानदीप पोर्टल का उद्देश्य
बिहार शिक्षा विभाग द्वारा बिहार ज्ञानदीप पोर्टल को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों को निजी विद्यालय में पढ़ाने के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा प्रदान करना है ताकि मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में बच्चों को मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार के तहत कमजोर वर्ग के बच्चों का 25 प्रतिशत नामांकन लिया जा सके।
ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध होने से गरीब बच्चों के अभिभावक को कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। शिक्षा विभाग द्वारा निजी विद्यालयों को ज्ञानदीप पोर्टल पर निबंध करने का निर्देश दिया गया है।
ज्ञानदीप पोर्टल के माध्यम से मनमानी पर रोक लगेगी और इस योजना का लाभ गरीब परिवारों के विद्यार्थियों को मिल सकेगा जिससे राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में वृद्धि होगी।
बच्चे या उनके अभिभावक कर सकते हैं विद्यालय का चयन
- ऑनलाइन आवेदन करते समय सभी आवश्यक जानकारी भरने के बाद आवेदक स्कूल का चयन करने के लिए आपको विकल्प मिलेगा।
- आवेदन करने वाले माता-पिता या अभिभावक अपने बच्चों के प्रखंड में स्थित सभी विद्यालयों को ऑनलाइन देख सकेंगे।
- आवेदक को ऑनलाइन आवेदन के दौरान अपने प्रखंड में स्थित नजदीकी पांच विद्यालयों का चयन करने का अवसर मिलेगा।
- 1 किलोमीटर के अंदर रहने वाले चयन स्कूल में बच्चों को प्राथमिकता दी जाएगी।
- चयन स्कूल से 1 से 3 किलोमीटर के बीच रहने वाले छात्रों को दूसरी प्राथमिकता दी जाएगी।
- तीसरी प्राथमिकता 3 से 6 किलोमीटर के बीच रहने वाली छात्रों को दी जाएगी।
- अगर सीटें उपलब्ध रहती है तो उस विशेष प्रखंड में रहने वाले अन्य छात्रों को भी मौका दिया जाएगा।
- ऑनलाइन स्कूल आवंटन के बाद आवेदक द्वारा वर्णित दूरी का सत्यापन संबंधित विद्यालय और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी विद्यालय और निरीक्षक द्वारा किया जाएगा।
- सफल सत्यापन के बाद भी विद्यालय प्रवेश को अंतिम रूप दिया जाएगा।
- आवेदकों द्वारा इस दौरान किसी भी प्रकार की गलत घोषणा या जानकारी के कारण किसी भी चरण में आवेदन रद्द किया जा सकता है।
विद्यालय में ऑनलाइन माध्यम से सीट आवंटन और प्रवेश की प्रक्रिया
- जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी कार्यालय द्वारा आवेदन जमा करने के पश्चात विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया लॉटरी के माध्यम से ऑनलाइन की जाएगी।
- आवेदन में अंकित तथ्यों में संलग्न साक्ष्य की जांच कर संबंधित विद्यालय प्रखंड सत्र पर अंतिम जांच हेतु भेजेंगे।
- अंतिम रूप से जांच कर संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी विद्यालय अवर निरीक्षक द्वारा नामांकन हेतु सहमति दी जाएगी।
- तुलनात्मक रूप से विद्यालय में आवंटन में नजदीक रहने वाले छात्राओं को प्राथमिकता दी जाएगी।
- विकलांग बच्चों के लिए विद्यालय में 5 प्रतिशत सीटें आरक्षित होगी।
Bihar Gyandeep Portal के लिए पात्रता
- इस पोर्टल पर बिहार राज्य के मूल निवासी विद्यार्थी लाभ लेने के लिए पात्र होंगे।
- बिहार ज्ञानदीप पोर्टल पर राज्य के कमजोर वर्ग के बच्चे निजी विद्यालय में निशुल्क नामांकन हेतु पात्र होंगे।
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक समूह के बच्चे पात्र होंगे।
- जिनके माता-पिता की वार्षिक आय 1 लाख रुपए है वह सभी बच्चे और उनके माता-पिता इसमें अपना एनरोलमेंट कर सकते हैं।
- गरीबी रेखा से नीचे वर्ग के अंतर्गत सभी जातीय समुदाय के बच्चे जिनके माता-पिता अभिभावक की वार्षिक आय 2 लाख रुपए से कम हो।
- जिनकी आयु 1 अप्रैल 2024 तक 6 वर्ष हो। यानी 1 अप्रैल 2018 के बीच जन्म लिए बच्चे ही प्रवेश के लिए पात्र होंगे।
Mukhyamantri Rashtriya Parivarik Labh Yojana Bihar 2024
बिहार ज्ञानदीप पोर्टल के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- माता-पिता या अभिभावक का आधार कार्ड
- माता-पिता का मोबाइल नंबर
- बच्चों का पासपोर्ट साइज फोटो
Bihar Gyandeep Portal 2024 पर आवेदन कैसे करें?
- ज्ञानदीप पोर्टल पर आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको Gyandeep Right to Education की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा।
- वेबसाइट का होम पेज पर आपको Register Now के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- क्लिक करते ही आपके सामने नया पेज खुल जाएगा।
- अब इस पेज पर माता-पिता व अभिभावक के आधार कार्ड का सत्यापन करना अनिवार्य होगा।
- जबकि बच्चों के आधार कार्ड का सत्यापन वैकल्पिक होगा।
- आपको अपने अभिभावक का नाम आधार के अनुसार दर्ज करना होगा।
- इसके बाद आपको आधार नंबर, जन्मतिथि, लिंग और मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा।
- सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको सत्यापित करें के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद अब आपको Next के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने नया पेज खुल जाएगा।
- अब आपको इस पेज पर मांगी गई जानकारी जैसे जिले का नाम, प्रखंड, स्कूल का नाम एवं अन्य जानकारी को दर्ज करना होगा।
- उसके बाद आपको मांगे गए दस्तावेज को अपलोड करना होगा।
- अंत में आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- इस प्रकार आपकी Bihar Gyandeep Portal पर आवेदन करने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
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Bihar Gyandeep Portal क्या है?
Bihar Gyandeep Portal, बिहार सरकार द्वारा शुरू किया गया एक ऑनलाइन पोर्टल है, जिसका उद्देश्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत निजी स्कूलों में कमजोर वर्ग के बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करना है।
Bihar Gyandeep Portal का उद्देश्य क्या है?
Bihar Gyandeep Portal का मुख्य उद्देश्य सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों को निजी विद्यालय में पढ़ाने के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा प्रदान करना है ताकि मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में बच्चों का 25 प्रतिशत नामांकन लिया जा सके।
Bihar Gyandeep Portal पर कौन आवेदन कर सकता है?
बिहार राज्य के मूल निवासी विद्यार्थी, जिनकी आयु 1 अप्रैल 2024 तक 6 वर्ष है, और जिनके माता-पिता की वार्षिक आय 1 लाख रुपए (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक समूह) या 2 लाख रुपए (गरीबी रेखा से नीचे वर्ग के) से कम है, वे आवेदन कर सकते हैं।
Bihar Gyandeep Portal पर आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है?
Gyandeep Right to Education की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
Bihar Gyandeep Portal आवेदन के लिए कौन-कौन से दस्तावेज आवश्यक हैं?
आधार कार्ड
निवास प्रमाण पत्र
जाति प्रमाण पत्र
आय प्रमाण पत्र
माता-पिता या अभिभावक का आधार कार्ड
माता-पिता का मोबाइल नंबर
बच्चों का पासपोर्ट साइज फोटो
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