Kabir Antyeshti Anudan Yojana;- बिहार सरकार द्वारा बिहार के गरीब परिवारों को लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना शुरू की गई है। इस योजना के माध्यम से यदि राज्य के बीपीएल परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है, तो राज्य सरकार मृतक के अंतिम संस्कार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
राज्य सरकार द्वारा मृतक के आश्रित/निकटतम परिजन को 3000 रुपये की एकमुश्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना का लाभ केवल उन्हीं बीपीएल परिवारों को दिया जाएगा जो 10 साल या उससे अधिक समय से बिहार में रह रहे हों।
आज हम आपको इस लेख के माध्यम से कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना 2024 के बारे में पूरी जानकारी प्रदान करेंगे। जैसे Kabir Antyeshti Anudan Yojana शुरू करने का उद्देश्य, लाभ और सुविधाएं, पात्रता, आवश्यक दस्तावेज और आवेदन प्रक्रिया इत्यादि। यह सारी जानकारी पाने के लिए आपको इस आर्टिकल को अंत तक ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा।
Kabir Antyeshti Anudan Yojana के बारे में जानकारी
योजना का नाम | Kabir Antyeshti Anudan Yojana |
आरंभ की गई | बिहार सरकार द्वारा |
विभाग | समाज कल्याण विभाग |
उद्देश्य | दाह संस्कार के लिए आर्थिक सहायता राशि प्रदान करना |
लाभार्थी | राज्य के बीपीएल परिवार |
राज्य | बिहार |
लाभ | 3000 रूपए की एकमुश्त राशि |
साल | 2024 |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन/ऑफलाइन |
अधिकारिक वेबसाइट | http://esuvidha.bihar.gov.in/ |
Kabir Antyeshti Anudan Yojana के लाभ एवं विशेषताएं
- बिहार सरकार द्वारा Kabir Antyeshti Anudan Yojana शुरू की गई है। अनुदान योजना के तहत बीपीएल परिवारों के किसी भी सदस्य की मृत्यु होने पर अंतिम संस्कार के लिए बिहार सरकार द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।
- बीपीएल परिवारों के किसी भी सदस्य की मृत्यु होने पर राज्य सरकार 3000 रुपये नकद प्रदान करती है। अनुदान के लिए राज्य की प्रत्येक पंचायत को 15 हजार रुपये की राशि पहले ही आवंटित की जा चुकी है।
- 5. नगर पंचायतों को 30 हजार रुपये, नगर परिषदों को 60 हजार रुपये और नगर निगमों को 90 हजार रुपये की राशि पहले ही आवंटित की जा चुकी है।
- ताकि मृतक के परिवार को समय पर अंतिम संस्कार के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जा सके। 2014 तक बिहार अंत्येष्टि सहायता योजना के तहत लाभार्थियों को 1500 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती थी। लेकिन कुछ समय बाद इस फंड में सब्सिडी बढ़ा दी गई।
- अब वर्ष 2024 में इस योजना के माध्यम से लाभार्थी को अंतिम संस्कार के लिए 3000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
- इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार ने वर्ष 2020-21 के दौरान लगभग 152567 लाभार्थियों को लाभ प्रदान किया है।
Kabir Antyeshti Anudan Yojana 2024 का उद्देश्य
बिहार सरकार द्वारा Kabir Antyeshti Anudan Yojana को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य राज्य के किसी परिवार में मृत्यु हो जाने की स्थिति में दाह संस्कार के लिए आर्थिक सहायता राशि प्रदान करना है। इस योजना के माध्यम से बीपीएल परिवारों को राज्य सरकार द्वारा 3000 रूपए की एकमुश्त राशि प्रदान की जाती है। क्योंकि राज्य में बहुत से ऐसे नागरिक मौजूद है जो आर्थिक रूप से बहुत कमजोर है।
जिनके पास अपने दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए भी पर्याप्त साधन उपलब्ध नहीं है। यदि उनके परिवार के सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो उन्हें मृतक का दाह संस्कार करने के लिए अन्य नागरिकों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं।
इसी बात को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना के तहत दाह संस्कार के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
ताकि राज्य किसी भी बीपीएल परिवार को दाह संस्कार के लिए किसी अन्य व्यक्ति के आगे हाथ न फैलाने पड़े। इस योजना के माध्यम से अब तक हजारों परिवारों को लाभ पहुंचाया गया है। और आगे भी भविष्य में इस योजना के माध्यम से राज्य के नागरिको को इसी तरह लाभान्वित किया जाता रहेगा।
आवश्यक दस्तावेज
- मृत्यु प्रमाण पत्र
- लाभार्थी का वोटर कार्ड
- मृतक का आधार कार्ड
- बीपीएल राशन कार्ड
- बैंक अकाउंट विवरण
Kabir Antyeshti Anudan Yojana के लिए पात्रता एवं मापदंड
- Kabir Antyeshti Anudan Yojana का लाभ लेने के लिए बिहार का मूल निवासी होना जरूरी है। इस योजना का लाभ केवल गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को ही मिलेगा। अनुदान के लिए मृतक की उम्र पर कोई प्रतिबंध नहीं है।
- इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपके पास बीपीएल राशन कार्ड होना बहुत जरूरी है। बिहार राज्य में 10 वर्ष से अधिक समय से रहने वाले नागरिक भी इस योजना के लिए पात्र होंगे।
Kabir Antyeshti Anudan Yojana 2024 के तहत ऑफलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आवेदक को इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए अपने पंचायत कार्यालय/नगर परिषद कार्यालय/नगर निगम कार्यालय में जाना होगा।
- इसके बाद आपको कार्यालय में जाकर वहां उपस्थित अधिकारी से संपर्क करके कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना का आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा।
- आवेदन फॉर्म प्राप्त करने के बाद आपको आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी आवश्यक जानकारी ध्यानपूर्वक दर्ज करनी होगी।
- सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको फॉर्म के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज जैसे- मृतक का आधार कार्ड, बैंक पासबुक, बीपीएल राशन कार्ड की प्रतिलिपि आदि को संलग्न करना होगा।
- अब आपको यह आवेदन फॉर्म उसी संबंधित अधिकारी के पास जमा करना होगा जहां से आपने इसे प्राप्त किया था।
- संबंधित अधिकारी द्वारा आपके फॉर्म का सत्यापन किया जाएगा।
- सत्यापन किए जाने के बाद अधिकारी द्वारा ई सुविधा पोर्टल की वेबसाइट पर आवेदन फॉर्म और दस्तावेजों को अपलोड किया जाएगा।
- कुछ दिन बाद मृतक के परिवार के बैंक खाते में आर्थिक सहायता की राशि भेज दी जाएगी।
Kabir Antyeshti Anudan Yojana के तहत ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया
- ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको बिहार ई सुविधा सामाजिक सुरक्षा निदेशालय समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है
- वेबसाइट का होम पेज आपकी स्क्रीन पर खुल जाएगा
- अब आपको होम पेज पर मौजूद रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक करना है
- क्लिक करने के पश्चात आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा जहां पर आपको विभिन्न योजनाओं के नाम दिखाई देंगे
- आपको यहां से कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना के विकल्प का चयन करना है
- इसके बाद आपके सामने एक एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा
- इस एप्लीकेशन फॉर्म में आपको अपनी योजना का चयन करना है एवं अन्य सभी जरूरी जानकारी प्रदान करनी है
- इसके बाद आपको योजना से संबंधित सभी जरूरी दस्तावेज अपलोड करने हैं
- प्रदान की गई सभी जानकारी को अच्छे से चेक करना है
- अंत में आपको सबमिट फॉर्म के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है
- इस तरीके से आप सफलतापूर्वक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं
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FaQ
Q.Kabir Antyeshti Anudan Yojana बिहार फॉर्म?
Ans.सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको फॉर्म के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज जैसे- मृतक का आधार कार्ड, बैंक पासबुक, बीपीएल राशन कार्ड की प्रति आदि संलग्न करनी होगी। अब आपको यह आवेदन पत्र उसी संबंधित प्राधिकारी को जमा करना होगा जहां से आपने इसे प्राप्त किया था। आपका फॉर्म संबंधित प्राधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाएगा।
Q.Kabir Antyeshti Anudan Yojana 2024 का उद्देश्य क्या है?
Ans.बिहार सरकार द्वारा कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य राज्य के किसी परिवार में मृत्यु हो जाने की स्थिति में दाह संस्कार के लिए आर्थिक सहायता राशि प्रदान करना है। इस योजना के माध्यम से बीपीएल परिवारों को राज्य सरकार द्वारा 3000 रूपए की एकमुश्त राशि प्रदान की जाती है।
Q.Kabir Antyeshti Anudan Yojana के लिए पात्रता एवं मापदंड क्या है?
Ans.कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए बिहार का मूल निवासी होना चाहिए।
इस योजना का लाभ केवल गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार को ही प्राप्त होगा।
मृतक के उम्र सीमा का अनुदान के लिए कोई बंधन नहीं है।
इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए बीपीएल राशन कार्ड होना अति आवश्यक है।
10 सालों से अधिक बिहार राज्य में निवास कर रहे नागरिक भी इस योजना के लिए पात्र होंगे।
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